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बिहार में लॉकडाउन को ले जारी हुई गाइडलाईन, जानें क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद

बिहार डेस्क। यूथ मुकाम न्यूज नेटवर्क
देश के विभिन्न राज्यों में लगातार बढ़ रहे कोरोना के कहर को देखते हुए वहां की सरकारें लॉकडाउन व नाइट कर्फ्यू लागू कर रही हैं ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। इस बीच बिहार सरकार ने भी राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। प्रदेश में लॉकडाउन बुधवार (5 मई) से प्रभावी होगा, जो कि 15 मई तक लागू रहेगा।

राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ट्वीट के जरिये जानकारी दी है कि 15 मई तक बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री ने लिखा, श्कल सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई, 2021 तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसकी विस्तृत मार्गनिर्देशिका एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में आज ही आपदा प्रबंधन समूह को कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया गया है।

बैठक में लिया गया फैसला
बता दें, राज्य में कोरोना संक्रमण के प्रकोप को रोकने के लिए तमाम कोशिशें की गईं, लेकिन इसका कोई सकारात्मक असर नहीं दिखा। यहां रोजाना 13 से 15 हजार तक कोरोना के नए मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में प्रदेश में कई दिनों से पूर्ण लॉकडाउन लगाने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए), पटना एम्स के डॉक्टर, कैट से जुड़े व्यवसायी और कई अन्य तबके लोग मांग कर रहे थे।

वहीं, हाईकोर्ट ने भी सोमवार (3 मई) को बिहार सरकार से पूछ लिया कि राज्य में पूर्ण लॉकडाउन कब लगाया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार (4 मई) को आपदा प्रबंधन समूह के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की, जिसमें लॉकडाउन लगाने का फैसला ले लिया गया।

लॉकडाउन के दौरान के नियम

  • लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही बिहार में स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों को भी बंद रखने का निर्देश दिया गया है।
  • शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा हॉल भी नहीं खुलेंगे। पार्क और जिम भी बंद रहेंगे। वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
  • अनावश्यक आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा, बिना वजह घूमते हुए पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया गया है।
  • सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।
  • विवाह में 50 से अधिक लोग नहीं शामिल हो पाएंगे। डीजे पर भी प्रतिबंध रहेगा।
  • अंतिम संस्कार व श्राद्ध में भी 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
  • सभी डीएम को चिन्हित स्थानों पर आइसोलेशन सेंटर और सामुदायिक किचन बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
  • राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में अनाज देने का आदेश दिया गया है।
  • लॉकडाउन के दौरान सभी आवश्यक सेवाएं खुली रहेंगी।  दवा की दुकानें, अस्पताल, एंबुलेंस, सरकार की ओर से लिए गए वाहन को छूट रहेगा।
  • सब्जी बेचने वाले सुबह सात बजे से सुबह 11 बजे तक ही घूम-घूम कर बिक्री कर सकेंगे।
  • पब्लिक ट्रांस्पोर्ट 50 फीसदी क्षमता के साथ ही चलेगी, लेकिन इसमें वही लोग सफर कर सकेंगे जो विमान या रेल की यात्रा करने वाले हों।
  • सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे।
  • बैंकिंग, बीमा, एटीएम संबंधित प्रतिष्ठान को कुछ छूट रहेगी। पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम प्रतिष्ठान, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट रहेगी। कृषि से जुड़े कार्य को छूट रहेगी।
  • लॉकडाउन के दौरान पार्कों को भी बंद रखा जाएगा।
  • स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण, अनुसंधान जैसे तमाम संस्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
  • रेस्तरां को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी। वहीं, जरूरी सामानों की दुकानों को पाबंदियों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है।
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