मोतिहारी। यूथ मुकाम न्यूज नेटवर्क
पूर्वी चंपारण के जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रभात कुमार झा को दंड दिया गया है. प्रभात झा जब अररिया के प्रभारी जिला योजना पदाधिकारी थे, इस दौरान गड़बड़ी की शिकायत मिली थी. इसके बाद योजना एवं विकास विभाग ने प्रपत्र-क गठित कर अगस्त 2022 में सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराया था ताकि विभागीय कार्रवाई संचालित की जा सके.
गठित हुआ था प्रपत्र क
अररिय़ा में जिला योजना पदाधिकारी रहते सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता संबंधित आरोप लगे थे. विभाग ने प्रपत्र -क गठित कर सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराया था. प्रभात झा के खिलाफ आरोप है कि इन्होंने सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना के तहत अनियमितता बरती.
वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 14-15 के लिए अनुमोदित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए स्वीकृत राशि के विरुद्ध 47.05 लाख एवं ₹300000 अग्रिम के रूप में एजेंसी को बिना कोई बैंक गारंटी लिए ही उपलब्ध कराई . यह वित्तीय नियमावली का उल्लंघन है. साथ ही एजेंसी का इंपैनलमेंट की कार्रवाई नहीं की गई .
योजना एवं विकास विभाग की रिपोर्ट पर अररिया के तत्कालीन योजना पदाधिकारी प्रभात झा से स्पष्टीकरण मांगा गया. उन्होंने 18 नवंबर 2022 को स्पष्टीकरण समर्पित किया. समीक्षा के बाद स्पष्टीकरण को अस्वीकार्य योग्य पाया गया. इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने अररिया के प्रभारी जिला योजना पदाधिकारी वर्तमान में आपूर्ति पदाधिकारी पूर्वी चंपारण को निंदन का दंड दिया है. यह दंड आरोप वर्ष 2015-16 के तहत दिया गया है.