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चरस व गांजा तस्करी मामले में नामजद अभियुक्त को दस साल का सश्रम कारावास

मोतिहारी। यूथ मुकाम न्यूज नेटवर्क
बारहवीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नूर सुल्ताना ने गुरुवार को चरस व गांजा तस्करी मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को दस वर्षाे का सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई।

अर्थ दंड नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा संतोष कुमार पिता राम ललित, ग्राम चितखोर, पोस्ट बरहुआ, थाना लालगंज, जिला बस्ती (उत्तर प्रदेश) को हुई। मामले में पनटोका महादेवा एसएसबी कैंप के उप निरीक्षक सुनील कुमार सिंह ने रक्सौल थाना कांड संख्या 69/2014 दर्ज कराते हुए कहा था कि 7 मार्च 2014 की सुबह गुप्त सूचना पर रक्सौल कोईरिया टोला चौक के समीप हाथ में बैग लिए एक युवक को पकड़ा गया।

जांच के दौरान बैग से पांच किलो चार सौ ग्राम चरस व चार किलो गांजा बरामद हुआ। उसने पुछताछ में बताया कि नारकोटिक्स नेपाल बीरगंज से मोतिहारी पहुंचना था। एनडीपीएस वाद संख्या-29/2014 विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक डा. शंभू शरण सिंह ने छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद एनडीपीएस की धारा 20(बी)पप(सी) में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई। कारागार में बताए अवधि का समायोजन सजा की अवधि में होगी। अभियुक्त 8 मार्च 2014 से कारागार में है।

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