मोतिहारी। यूथ मुकाम न्यूज नेटवर्क
बीते 15 सितम्बर-2018 को नेपाल से तस्करी के लिए कमर में छुपा कर डेढ़ किलोग्राम चरस के साथ पकड़े गये कोलकाता निवासी दोनों युवकों को स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को चरस तस्करी का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
एनडीपीएस की धारा 20 बी 11 सी एवं 23 सी के अंतर्गत दोषी मुकर्रर पश्चिम बंगाल के एकबालपुर निवासी 26 वर्षीय शेख अरशद एवं बकरतरलला निवासी 29 वर्षीय शेख सदाब को 14 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी की अदालत ने दो-दो लाख के अर्थदंड तथा 11 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
दोनों अभियुक्तों को एसएसबी के जवानों ने रक्सौल कस्टम कार्यालय के समीप गिरफ्तार कर एनसीबी को सौंप दिया था। मामले के विचारण के दौरान एनसीबी के स्पेशल पीपी निर्मल कुमार ने 8 गवाहों का परीक्षण कराकर दलीलें पेश की अदालत ने उभय पक्षों को सुनने के बाद जांच रिपोर्ट एवं उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर अपराध के प्रकृति के मद्देनजर फैसला सुनाया है।