Home न्यूज आचार संहिता उल्लंघन में सहायक विद्युत अभियंता, मधुकर बनमाली निलंबित

आचार संहिता उल्लंघन में सहायक विद्युत अभियंता, मधुकर बनमाली निलंबित

मोतिहारी। यूथ मुकाम न्यूज नेटवर्क
लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर जिला में आदर्श आचार संहिता लागू है। आचार संहिता का पालन नागरिकों के साथ सरकारी कर्मियों को भी करना है। निर्वाचन कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, कर्तव्य से विमुक्ति अथवा आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई के निदेश प्राप्त है। श्री मधुकर द्वारा बिना जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अनुमति के लगातार काव्य सम्मेलनों में भाग लिया जा रहा था। सरकारी कर्मियों के लिए निर्गत दिशा निर्देश का प्रथम दृश्य उल्लंघन करने का मामला प्रकाश में आने पर श्री मधुकर बनमाली, सहायक अभियंता विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल अरेराज को विभाग द्वारा निलंबित किया गया है। बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम तीन एवं नियम छः के तहत कर्तव्य में लापरवाही मानते हुए बिहार सीसीए रूल्स 2005 के तहत उनके विरुद्ध संचालित की जाने वाली कार्रवाई पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले तक्षण प्रभाव से विभागीय अनुशंसा के आलोक में उन्हें निलंबित किया गया है।

इस मामले में अनुमंडल पदाधिकारी अरेराज के द्वारा श्री बनमाली से स्पष्टीकरण किया गया था जिसका जवाब भ्रामक पाया गया और उसे अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों एवं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निर्गत निषेधाज्ञा का उल्लंघन, वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना, कर्तव्य में लापरवाही के लिए विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई। जिसके आलोक में यह कार्यवाही की गई है।

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