मोतिहारी। यूथ मुकाम न्यूज नेटवर्क
पूर्वी चंपारण समाहरणालय मोतिहारी स्थित डॉ राजेंद्र प्रसाद सभागार में जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल के निर्देश के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी राजन गिरी द्वारा सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा के आयोजन को लेकर केंद्र अधीक्षक,प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारी की संयुक्त ब्रीफिंग में बताया गया कि केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 01/ 2025 के अंतर्गत बिहार पुलिस संगठन में सिपाही के पद पर नियुक्ति के लिए 16 व 20 जुलाई को पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय में कुल 17 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जिसके अंतर्गत दिनांक 16 जुलाई को 9392 एवं दिनांक 20 जुलाई को 7650 परीक्षार्थी परीक्षा में भाग लेंगे। परीक्षा मध्याहन 12 बजे से अपराह्न 2 बजे तक चलेगी।
इस परीक्षा में परीक्षार्थियों का प्रवेश परीक्षा केंद्र पर 9ः30 बजे से प्रारंभ हो जाएगा परंतु 10रू30 बजे के बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं रहेगी।
जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि परीक्षा केंद्र पर जाने वाले दंडाधिकारी व अन्य पदाधिकारी भी अपना पहचानपत्र साथ रखना रखेंगे एवं ससमय अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुचना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा के सफल व शांतिपूर्ण आयोजन लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। सभी परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु पर्याप्त संख्या में सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की गई है. महिला अभ्यर्थियों की जांच हेतु महिला वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है।
परीक्षार्थियों के प्रवेश के समय मुख्य द्वार पर फ्रिस्किंग का निर्देश दिया गया। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, घड़ी एवं अन्य किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ले जाने की अनुमति नहीं होगी.
उन्होंने कहा कि 10रू30 बजे पूर्वाह्न के बाद प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा. परीक्षार्थियों के प्रवेश के बाद सभी परीक्षार्थियों को आवंटित रोल नंबर के आधार पर बैठना होगा. जहां अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक सत्यापन एवं फोटोग्राफी भी कराई जाएगी. सभी परीक्षा केंद्रों पर अनिवार्य रूप से जैमर लगाए गए हैं. किसी भी परीक्षा केंद्र पर किसी भी कर्मी को अपने पास मोबाइल फोन या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को रखने की अनुमति नहीं है. सभी परीक्षा केंद्रों पर 500 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत संपूर्ण परीक्षा अवधि तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी।
आज के संयुक्त ब्रीफिंग में वरीय उप समाहर्ता श्री यशवंत कुमार एवं विकास कुमार के द्वारा भी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी सहित केंद्र अधीक्षक को संबोधित किया गया।