मोतिहारी। यूथ मुकाम न्यूज नेटवर्क
डॉ० राधाकृष्ण भवन, मोतिहारी में जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के निर्देश के आलोक में अपर समाहर्ता (लोक शिकायत) की अध्यक्षता में अनु० जाति एवं अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 तथा मैनुअल स्कैवेंजर रोजगार निषेध एवं पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अपर समाहर्ता (विभागीय जाँच) पूर्वी चम्पारण,जिला कल्याण पदाधिकारी, डीएसपी मुख्यालय, थानाध्यक्ष अनु० जाति एवं अनु० जनजाति थाना, मोतिहारी, विधायक सुगौली के प्रतिनिधि एवं सम्मानित सदस्यगण तथा अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित हुए।
1. वित्तीय वर्ष 25-26 में कुल 240 कांडों में प्रथम किस्त की मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है।
2. पूर्वी चंपारण जिलांतर्गत एक कांड में हत्या के उपरांत मृतक की आश्रित पत्नी रागिनी कुमारी को परिचारी के पद के लिए नौकरी की अनुशंसा किए जाने की जानकारी दी गई।
3. बैठक में सभी थानाध्यक्षो एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को अनु जाति एवं अनु जनजाति से संबंधित कांडों में 60 दिनों के अंदर आरोपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया साथ ही लंबित आरोप पत्र का यथाशीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया गया।
4. पूर्वी चंपारण जिलांतर्गत 52 कांडों में मृतक के आश्रित को प्रत्येक माह पेंशन की राशि भुगतान किए जाने की सूचना सभी सदस्यों को दी गई।

























































