मोतिहारी। यूथ मुकाम न्यूज नेटवर्क
अनुमंडल पदाधिकारी, अरेराज की अध्यक्षता में अनुमंडलीय सभागार, अरेराज में अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति (खाद्य एवं आपूर्ति) की मासिक बैठक आयोजित की गई।
बैठक में सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अरेराज, अनुमंडल अंतर्गत सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सभी सहायक प्रबंधक टीपीडीएस गोदाम तथा माननीय समिति सदस्यगण उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी एवं सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा अरेराज अनुमंडल में खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण की निर्धारित मात्रा के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही, क्षेत्र में हो रहे वितरण कार्य की प्रगति पर माननीय सदस्यों से फीडबैक प्राप्त किया गया। वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने हेतु सदस्यों से अपने-अपने क्षेत्रों में लाभुकों को जागरूक करने का अनुरोध किया गया।
इसके अतिरिक्त, सभी प्रखंडों में ऑनलाइन आरसीएमएस के माध्यम से प्राप्त राशन कार्ड आवेदनों के निष्पादन की स्थिति की समीक्षा की गई। इस क्रम में सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुरूप आवेदनों की जांच कर ससमय निष्पादन सुनिश्चित करें तथा केवल पात्र परिवारों के आवेदन को ही राशन कार्ड निर्गत करने हेतु अनुशंसा करें।
बैठक में विभाग द्वारा प्राप्त अंतरमंत्रालयी डाटा के आधार पर संदेहास्पद लाभुकों की सूची के सत्यापन तथा अपात्र पाए जाने की स्थिति में उनका नाम राशन कार्ड सूची से विलोपित करने पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस संबंध में सभी सदस्यों को अवगत कराया गया कि संदेहास्पद राशन कार्डधारियों को अपना पक्ष रखने हेतु दो बार नोटिस दिया जा चुका है, जिसकी समयावधि समाप्त हो चुकी है। अतः अपात्र लाभार्थियों के नाम/राशन कार्ड के विलोपन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। तथापि, यदि कोई संदेहास्पद राशन कार्डधारी अथवा सदस्य अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो वे अविलंब संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम से आवश्यक साक्ष्य के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि किसी भी पात्र परिवार का नाम विलोपित न हो।
सभी सदस्यों को अवगत कराया गया कि राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों का ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। लाभुक अपने निकटतम जन वितरण प्रणाली विक्रेता के ई-पॉस मशीन के माध्यम से ई-केवाईसी करा सकते हैं। विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर ई-केवाईसी नहीं कराने की स्थिति में लाभुकों को राशन के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है।

























































