मोतिहारी। यूथ मुकाम न्यूज नेटवर्क
मोतिहारी पूर्ण प्रभार नहीं देने वाले ग्राम पंचायत राज गोढवा के पूर्व पंचायत सचिव पर द्वितीय अपीलीय प्राधिकार सह प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग बिहार ने जिलाधिकारी को जांच का निर्देश दिया है। विदित हो कि ग्राम पंचायत राज गोढवा में 2005 से 2020 तक पदस्थापित पंचायत सचिवों ने अपना पूर्ण प्रभार नहीं दिया। जिसके आलोक में राजू बैठा मुखिया गोढ़वा सह प्रदेश सचिव मुखिया संघ बिहार ने मुख्यमंत्री बिहार को पत्र लिखकर जांच कराकर कारवाई करने का अनुरोध किया, जिसके आलोक में जांच कमिटी बनाकर जांच के बाद 5 पंचायत सचिवों महेश राम, फैयाज अहमद खा, श्यामा बैठा, राजेंद्र चौधरी और आशुतोष कुमार द्वारा पूर्ण प्रभार नहीं देने का मामला उजागर हुआ जिसके आलोक में जिला पंचायत राज पदाधिकारी पूर्वी ने अपने पत्रांक 2712 दिनांक 08/11/2024 के तहत इन सभी पंचायत सचिवो पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया। प्राथमिकी दर्ज नहीं होने के आलोक में चार माह बाद अप्रैल 25में श्री बैठा द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने को लेकर परिवाद दाखिल किया। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी पूर्वी चंपारण ने आदेश का अनुपालन करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी पूर्वी चंपारण के आदेश के बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई तब मुखिया श्री बैठा ने प्रमंडलीय आयुक्त तिरहुत प्रमंडल के यहां प्रथम अपील दायर की, जिसके आलोक में दो पंचायत सचिव श्यामा बैठा और राजेंद्र चौधरी पर प्राथमिकी दर्ज हुई, लेकिन 350 फ़ाइल का चार्ज नहीं देने वाले महेश राम फैयाज अहमद खा एवं आशुतोष कुमार को छोड़ दिया गयाए तब मुखिया श्री बैठा ने द्वितीय अपील प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग बिहार पटना के यहां किया जहां सुनवाई के बाद प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग ने सभी पर कारवाई करने का निर्देश दिया। लेकिन कार्रवाई एक माह बाद भी नहीं हुई है।



























































