मोतिहारी। यूथ मुकाम न्यूज नेटवर्क
मोतिहारी में एक मुखिया को गलत तरीके से जन्म प्रमाणपत्र बनवाकर मुखिया बनना महंगा पड़ गया है। जांच में जन्म प्रमाणपत्र में गड़बड़ी मिलने पर राज्य निर्वाचन आयोग ने मुखिया को बर्खास्त करने का निर्देश दिया है। निर्देश के आलोक में जिला पंचायती राज विभाग ने मुखिया को पदच्युत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मामला ढाका प्रखंड की गहाई पंचायत का है। जहाँ निर्वाचित मुखिया ने गलत हलफनामा देकर चुनाव लड़ा था।
बता दें कि गलत हलफनामा दायर कर उम्र में गड़बड़ी करने के मामले में दोषी पाकर ढाका प्रखंड की गहई पंचायत की मुखिया रागिनी कुमारी को बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने पद से बर्खास्त करने का आदेश पारित किया है। आदेश के आलोक में मंगलवार को मुखिया को पद मुक्त कर देने का पत्र स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी कर दिया गया।
इस मामले को लेकर गहई पंचायत के विक्रमपुर निवासी मुखिया प्रत्याशी राधा कुमारी पटेल ने राज्य निर्वाचन आयोग एवं उच्च न्यायालय, पटना में परिवाद दायर की थी। जिसकी सुनवाई लंबे समय से चल रही थी। वादी राधा कुमारी पटेल ने मुखिया रागिनी कुमारी की मैट्रिक एवं इंटर के प्रमाण पत्रों में दर्ज जन्म तिथि 25 जनवरी 2002 के आधार पर वास्तविक उम्र 19 वर्ष बताते हुए दीमापुर नागालैंड से जारी फर्जी जन्मप्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि 25 जनवरी 1999 के आधार पर आधार कार्ड में अपना उम्र 21 वर्ष बना कर तथा गलत शपथ पत्र दाखिल कर अवैध रूप से मुखिया निर्वाचित होने का आरोप लगाई थी।
चुनाव आयोग ने दायर परिवाद पत्र पर संज्ञान लेते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) सह जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण मोतिहारी को जांच का निर्देश दिया था। जांचोपरांत उम्र में गड़बड़ी करने का आरोप सही पायी गयी। निर्वाचन आयोग पटना ने अपने पत्रांक- 999 दिनांक- 27/03/2023 के माध्यम से गहई पंचायत की मुखिया रागिनी कुमारी को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करने का आदेश जारी किया। जिला पंचायती राज पदाधिकारी सादिक अख्तर ने मुखिया रागिनी कुमारी को पदच्युत करने की पुष्टि की है।