मोतिहारी। यूथ मुकाम न्यूज नेटवर्क
पूर्वी चम्पारण जिले में राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) अंतर्गत वृद्धजनों को भी सहायक उपकरण प्रदान किया जाएगा । उक्त हेतु प्रखंडवार परीक्षण शिविर के संचालन का निदेश जिलाधिकारी पूर्वी चम्पारण ने देते हुए बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था से संबंधित किसी प्रकार की दिव्यांगता / शारीरिक रूप से कमजोर होने की स्थिति में परीक्षणोपरांत नित्य जीवन सहायक उपकरण (चलने हेतु छड़ी / कोहनी की बैसाखी/ वॉकर/बैसाखी / ट्राइपॉड/क्वाडपॉड / कान की मशीन / व्हीलचेयर / कृत्रिम डेन्चर / चश्मा इत्यादि ) प्रदान किया जाता है। उक्त योजना पूर्णरूपेण केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस योजना का कार्यान्वयन कृत्रिम अंग निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के निदेश के आलोक में किया जाता है। यह परीक्षण भारतीय पुनर्वास परिषद के सहयोग से किया जाता है।
इस योजना का लाभ केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक आयु) को ही प्रदान की जाएगी।
इसी क्रम में पूर्वी चम्पारण के सभी 27 प्रखंडों में राष्ट्रीय वयोश्री योजना अंतर्गत नित्य जीवन सहायक उपकरण हेतु पंजीकरण सह मूल्यांकन हेतु शिविर का आयोजन दिनांक 11 नवंबर से 27 नवंबर 2024 तक पूर्वाहन 10ः30 बजे से अपराहन 04ः00 बजे तक निम्न प्रकार आयोजन किया जा रहा है-
11.11.2024 को आदापुर, रक्सौल, छौड़ादानों हेतु रक्सौल प्रखंड कार्यालय
12.11.2024 को रामगढ़वा, सुगौली हेतु सुगौली प्रखंड कार्यालय
13.11.2024-14.11.2024 को घोड़ासहन, बनकटवा हेतु घोड़ासहन प्रखंड कार्यालय
15.11.2024 को ढ़ाका , चिरैया हेतु ढ़ाका प्रखंड कार्यालय
16.11.2024 को पताही, पकड़ीदयाल हेतु पकड़ीदयाल प्रखंड कार्यालय
18.11.2024 -19.11.2024 को मधुबन, फेनहारा, तेतरिया हेतु मधुबन प्रखंड कार्यालय
20.11.2024 को केसरिया, कल्याणपुर हेतु केसरिया प्रखंड कार्यालय
21.11.2024-22.11.2024 को चकिया, पिपराकोठी, मेहसी हेतु चकिया प्रखंड कार्यालय
23.11.2024 को पहाडपुर, हरसिद्धि हेतु पहाडपुर प्रखंड कार्यालय
25.11.2024 को अरेराज, संग्रामपुर, हेतु अरेराज प्रखंड कार्यालय
26.11.2024 को तुरकौलिया, कोटवा हेतु तुरकौलिया प्रखंड कार्यालय
27.11.2024 को मोतिहारी, बंजरिया हेतु मोतिहारी प्रखंड कार्यालय
राष्ट्रीय वयोश्री योजना अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक के पंजीकरण के लिए आवश्यक पात्रता एवं दस्तावेज निम्न प्रकार से है –
ऽ राष्ट्रीय वयोश्री योजना के लाभ लेने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है एवं उनका उम्र 60 वर्ष या अधिक होना चाहिए। (आधार कार्ड )
ऽवार्षिक आय अधिकतम 180000/- रुपये तक होना चाहिए (आय प्रमाण पत्र)। आय प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में माननीय वार्ड पार्षद, माननीय मुखिया, माननीय विधायक/ सांसद द्वारा प्रमाणित होना चाहिए कि वार्षिक आय 180000 रुपये से कम है।