नेशनल डेस्क। यूथ मुकाम न्यूज नेटवर्क
दामाद ने विधवा सास से जबरन दुष्कर्म कर इस पवित्र रिश्ते को कलुषित कर दिया। फिलहाल उसे इसकी सजा मिल गई है। दोषी दामाद को अपर सत्र न्यायालय ने 10 साल की सजा सुनाई है।
दो साल पूर्व दोषी ने अपनी सास के साथ रात के समय घर में घुसकर जबरन दुराचार किया था। 21 मार्च 2021 में को नगर के एक मोहल्ला निवासी महिला के घर में रात को घुसकर उसके दामाद ने उसके साथ जबरन दुराचार किया था। इस दौरान दामाद ने सास के साथ मारपीट भी की। मामला प्रकाश में आने पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गयी। मेडिकल जांच में दुराचार की पुष्टि हुई थी। मामला अपर सत्र न्यायाधीश पंकज तोमर के न्यायालय में चला। मंगलवार को कोर्ट ने अभियुक्त दामाद को सास से दुराचार का दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
इसमें 45 हजार रुपये प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दिए जाएंगे। शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत के अनुसार, दुष्कर्म पीड़िता के पति की मौत घटना से 6 साल पहले हो चुकी थी। वह नगर के एक मोहल्ले में किराए के मकान में रहती थी।