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गांजा तस्करी मामले के दो आरोपियों को 12-12 वर्षों का सश्रम कारावास, इतना जुर्माना भी

मोतिहारी। यूथ मुकाम न्यूज नेटवर्क
प्रथम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सह एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश ब्रजेश कुमार ने गांजा तस्करी के एक मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को दो आरोपी को दोषी करार दिया है तथा बारह-बारह वर्षों की सश्रम करावास सहित विभिन्न धाराओं में ढाई ढाई लाख रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है, जुर्माना नहीं भरने पर डेढ साल अतिरिक्त सजा भुगतान का आदेश दिया है।

उल्लेखनीय है कि 13 मार्च 2019 को 3.30 बजे सुबह छौड़ादानो महुआवा के पास पीलर संख्या 376/9 के निकट दो व्यक्ति तीन बोरा लेकर नेपाल से भारत में प्रवेश कर रहे थे। एसएसबी के जवानों ने जब उनको रोका तो दोनों बोरा छोड़कर भागने का प्रयास करने लगे। जवानों ने पकड़ कर तलाशी ली। तलाशी में 90 किलो गांजा बरामद किया गया।

पूछताछ के दौरान पकड़े गए दोनो आरोपी सुनरदेव महतो एवं मुन्ना महतो ग्राम नुरुल्लाह डीह मकलीया थाना संग्रामपुर बताया। जिसके आधार पर छौड़ादानो (महुआवा) थाना काण्ड संख्या 73/19 एन डी पीएस की धारा 20(B)एवं 23,(C) के अंतर्गत प्राथमिक दर्ज़ की गई।
न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर एनडीपीएस केस संख्या 31/19 दर्ज कर मामले की सुनवाई की गई। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक डा शम्भुशरण सिंह ने पांच गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा। दोनों पक्षों का दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने धारा 20बी मे दोनों आरोपी को बारह वर्ष सवा लाख जुर्माना एवं 23सी में बारह वर्ष सवा लाख रुपए जुर्माना भरने का आदेश देते हुए उक्त फैसला सुनाया है।

 

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