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मतदान कर्मियों को दो चरणों में दिया जाएगा प्रशिक्षण, डीएम ने दी ये जानकारी

मोतिहारी। यूथ मुकाम न्यूज नेटवर्क
मतदान कार्य को सफलता पूवर्क सम्पन्न कराने के लिए मतदान कर्मियों को दो चरणों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह-जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल द्वारा बताया गया है कि मतदान के दिन मतदान कार्य को सफलता पूर्वक सम्पन्न कराने को लेकर प्रतिनियुक्त 34000 कर्मियों को दो चरणों की प्रशिक्षण दिलायी जायेगी। प्रशिक्षण की सभी व्यवस्था कर लेने का निर्देश प्रशिक्षण प्रबंधन कोषांग को दिया गया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि मतदान कार्य के लिए कर्मियों को प्रथम चरण का प्रशिक्षण 05 अप्रैल से 15 अप्रैल तक दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण प्रतिदिन दो पालियों में दिया जाएगा। प्रथम पाली का प्रशिक्षण 10रू00 बज से 01रू00 तक एवं द्वितीय पाली का प्रशिक्षण 2रू00 बजे से 5रू00 तक दी जायेगी। प्रति दिन एक पाली में 2000 कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा अर्थात एक दिन में 4000 कर्मी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। 11.04.2024 को ईद उल फितर का त्योहार होने के कारण इस दिन प्रशिक्षण स्थगित रखा गया है। यह प्रशिक्षण सीएसडीएवी पब्लिक स्कूल बनकट में करायी जाएगी।
प्रशिक्षण देने वाले सभी मास्टर ट्रेनरो को भी 28 मार्च 2024 को राजेन्द्र सभा भवन, समाहरणालय परिसर मोतिहारी में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
मतदान कर्मियों के द्वितीय चरण का प्रशिक्षण 13 मई 2024 से 17 मई 2024 तक डीएवी पब्लिक स्कूल बनकट में ही दिया जायेगा। द्वितीय चरण में 4196 पीठासीन पदाधिकारी, 4196 पी-वन,4196 पी-टू, 4196 पी-थी को अलग-अलग प्रशिक्षण दिया जाएगा। 17 मई 2024 को 600 माइक्रो ऑबजर्वर, 396 सेक्टर पदाधिकारी तथा 1800 मतगणना कर्मी को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया है कि सीएसडीएवी पब्लिक स्कूल बनकट के जुनियर विंग में बनाये गये सुविधा सेन्टर पर प्रशिक्षण की तिथियों को मतदान कर्मियों से मतपत्र के माध्यम से वोटिंग करायी जाएगी।
जिलाधिकारी के द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था अच्छे से कराने का निदेश दिया गया है। प्रशिक्षण के दौरान ईवीएम सहित मतदान केन्द्र पर भरे जाने वाले सभी प्रपत्रों के बारे में सभी जानकारी दी जायेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जिनकी भी प्रतिनियुक्ति मतदान कार्य में की गई है वे सभी लोग अचूक रूप से प्रशिक्षण ग्रहण करेंगे। प्रशिक्षण से अनुपस्थित पाये जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धारा के तहत कार्रवाई तय है।

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