मोतिहारी। यूथ मुकाम न्यूज नेटवर्क
उर्वरक के जीरो टॉलरेंस नीति के शत-प्रतिशत अनुपालन के क्रम में बनकटवा प्रखंड अंतर्गत रेगनिया गांव में अनियमित उर्वरक एवं तस्करी के आरोप में बिकू यादव, पिता-दिनदयाल राय ग्राम-रेगनिया, प्रखंड-बनकटवा के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत जितना थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। विदित हो कि उर्वरक की कालाबाजारी के मद्देनजर जिलाधिकारी, मोतिहारी के निर्देश के आलोक में जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण मोतिहारी मनीष कुमार सिंह द्वारा बनकटवा प्रखंड में उर्वरक की आपूर्ति रोक दी गई थी।
गुप्त सूचना के आधार पर यह पता चला कि बिकू राय 225 बोरा यूरिया अपने घर में बिना उर्वरक अनुज्ञप्ति के कालाबाजारी एवं तस्करी की नीयत से रखे हुए हैं.. सूचना प्राप्त होते हुए जिला कृषि पदाधिकारी के निर्देश पर कृषि विभाग एवं जिला प्रशासन के सहयोग से उर्वरक निरीक्षक -सह- कृषि समन्वयक द्वारा जितना थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
अनियमित उर्वरक एवं तस्करी के आरोप में दोषी व्यक्ति बिकू यादव, पिता-दिनदयाल राय, ग्राम-रेगनिया, प्रखंड-बनकटवा की गिरफ्तारी हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है…जिला कृषि पदाधिकारी मनीष कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि उर्वरक की कालाबजारी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों को सुगमतापूर्वक उर्वरक निर्धारित दर पर प्राप्त हो कि दिशा में विभाग सदैव तत्पर है। छापेमारी में अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, सिकरहना सहित अन्य विभागीय पदाधिकारी/कर्मी मौजूद थे।