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14 मार्च को लगने वाली लोक अदालत को लेकर थानाध्यक्षों की बैठक, दिये गये ये निर्देश

मोतिहारी। यूथ मुकाम न्यूज नेटवर्क
14 मार्च को आयोजित होने वाली लोक अदालत को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, मोतिहारी के तत्वावधान में सभी थानाध्यक्षों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पुनीत कुमार तिवारी, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मोतिहारी एवं नितिन त्रिपाठी, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, मोतिहारी द्वारा संयुक्त रूप से की गई।
बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व, उद्देश्य एवं अधिकाधिक वादों के निष्पादन पर विस्तार से चर्चा की गई। अध्यक्ष द्वारा सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि लोक अदालत से संबंधित वादों में नोटिसों की शत-प्रतिशत तामिला सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी।
सचिव महोदय ने निर्देश दिया कि प्रत्येक वादकारी का मोबाइल नंबर नोटिस की कार्यालय प्रति पर अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए, ताकि आवश्यकतानुसार पक्षकारों से संपर्क स्थापित कर सुनवाई की प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि समयबद्ध एवं प्रभावी तामिला से ही राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाया जा सकता है।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जो थानाध्यक्ष आज की बैठक में अनुपस्थित रहे, उनके विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। अधिकारियों को स्पष्ट किया गया कि लोक अदालत न्याय सुलभता का महत्वपूर्ण माध्यम है, अतः इसमें सभी संबंधित विभागों की सक्रिय सहभागिता अपेक्षित है।
आज की बैठक में श्री राहुल कुमार एवं सुश्री गरिमा रानी, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, भी उपस्थित रहीं तथा उन्होंने भी राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, मोतिहारी ने सभी संबंधित अधिकारियों से अपेक्षा की है कि वे अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण तत्परता एवं गंभीरता के साथ करें, जिससे 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत अधिकतम वादों के निष्पादन के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।

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