बेतिया। यूथ मुकाम न्यूज नेटवर्क
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, श्री दिनेश कुमार राय ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के प्रेस नोट के अलोक में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही पूरे भारत में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है। निर्वाचन से संबंधित कार्यक्रमानुसार दिनांक-29.04.2024 को अधिसूचना जारी किए जाने की तिथि निर्धारित है। दिनांक-06.05.2024 को नाम निर्देशन पत्र दाखिल किये जाने की अंतिम तिथि है। 07 मई को नाम निर्देशन पत्र के संवीक्षा की तिथि निर्धारित है। अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि 09 मई है। 25 मई को मतदान तथा 04 जून को मतगणना होगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजनैतिक दलों के साथ आयोजित बैठक में राजनैतिक दलों के जिलाध्यक्ष/सचिव तथा स्टैडिंग कमिटि की बैठक को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि 1-वाल्मीकिनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाची पदाधिकारी अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी, पश्चिम चम्पारण हैं। वहीं 2-पश्चिमी चम्पारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण निर्वाची पदाधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के सफल संचालन हेतु जिलास्तर पर कुल 301 सेक्टर पदाधिकारी, 27 एफएसटी, 28 एसएसटी का गठन कर लिया गया है।
उन्होंने बताया कि जिला अंतर्गत राजनैतिक दलों द्वारा सभा/रैली/वाहन/हेलीकॉप्टर/पार्टी कार्यालय एवं अन्य सभी प्रकार की अनुमति हेतु एकल खिड़की कोषांग का गठन किया गया है। 1-वाल्मीकिनगर लोकसभा निर्वाचन हेतु निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पश्चिम चम्पारण, बेतिया एवं 2-पश्चिमी चम्पारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया सदर नामित हैं।
उन्होंने बताया कि सभी प्रकार की अनुमति भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये एनकॉर एप्लीकेशन द्वारा दिये जा रहे हैं। सभी प्रकार के अनापति प्रमण पत्र एकल खिड़की द्वारा एक ही जगह पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिसके लिए अभ्यर्थियों को अलग-अलग कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने बताया कि विभिन्न राजनैनिक दलों द्वारा अनुमति यथा सभा/रैली/वाहन/हेलीकॉप्टर/पार्टी कार्यालय के क्रम में उपयोग में लाये जाने वाले विभिन्न सामग्री हेतु जिलास्तर पर दर निर्धारित कर इसका प्रकाशन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित सभी मामलों की शिकायत आम नागिरकों द्वारा सी-विजिल एप के माध्यम से दर्ज कराया जा सकता है। जिसका निष्पादन 100 मिनट के अंदर किया जाना अनिवार्य है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सभी राजनैतिक दलों और निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों द्वारा आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा उस संहिता के उल्लंघन के विशिष्ट मामलों पर विचार करने हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्थायी समिति का गठन किया गया है। सभी राजनैतिक दलों से अपील है कि आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में सहयोग करें तथा यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठायें कि कोई व्यक्ति अत्यधिक उत्साह एवं उत्तेजना में विधि द्वारा स्थापित सीमाओं को नहीं लांघें।
उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के अनुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण इस प्रकार हैंः-
1. कोई दल या अभ्यर्थी धार्मिक या भाषा संबंधी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो विद्यमान मतभेदों को अधिक गंभीर बना दें या एक दूसरे के लिए नफरत पैदार करें या भिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच तनाव पैदा करे।
2. जब राजनैतिक दलों की आलोचना की जाय, तो यह उनकी नीतियों एवं कार्यक्रमों गत रिकॉर्ड और कार्य तक सीमित रखी जायेगी।
3. दलों और अभ्यर्थियों को अन्य दलों के नेताओं, कार्यकर्ताओं की निजी जीवन से संबंधित पहलू की आलोचना नहीं किया जाना चाहिए। असत्यापित आरोप एवं मिथ्या कथन के आधार पर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना करने से बचा जाय।
4. मत प्राप्त करने के लिए जाति या सम्प्रदाय की भावना के आधार पर कोई भी अपील न की जाय।
5. चर्च, मस्जिद, मंदिरों और पूजा के अन्य स्थलों को निर्वाचन प्रचार के लिए एक मंच के रूप में उपयोग नहीं किया जाय।
6. सभी दल एवं अभ्यर्थी निर्वाचन विधि के अधीन सभी भ्रष्ट आचरण एवं अपराधिक गतिविधियों जैसे कि मतदाताओं को घूस देने, मतदाताओं को डराने-धमकाने, मतदाताओं का प्रतिरूपण करना, मतदान समाप्त होने के निश्चित समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभायें आयोजित करने और मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक ले जाने और वापस लाने के लिए परिवहन एवं वाहन उपलब्ध कराने से दूर रहें।
7. कोई भी राजनैतिक दल अपने अनुयायियों को किसी भी व्यक्ति के अनुमति के बिना उसकी भूमि, भवन, परिसर, दीवारों आदि पर झंडा लगाने, बैनर लगाने, सूचना चिपकाने, नारा लिखने आदि की अनुमति नहीं देगा।
8. सरकारी भवनों पर दिवाल लेखन, बैनर, पोस्टर झंडा, होर्डिंग्स आदि नहीं लगाया जायेगा। निजी मकान या उनके प्रतिष्ठान पर मकान मालिक के अनुमति के बिना दिवाल लेखन, बैनर, पोस्टर, झंडा, होर्डिंग्स आदि नहीं लगाया जा सकता है।
9. किसी भी राजनैतिक सभी या वाहनों से प्रचार हेतु अनुमति प्राप्त करने के बाद ही लाउडस्पीकर का उपयोग सुबह 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक किया जा सकता है।
10. आदर्श आचार संहिता अवधि में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-127 (क) के तहत निर्वाचन अभियान के दौरान पैम्फलेट, पोस्टर के मुद्रण को कतिपय शर्तों के अधीन प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर का मुद्रण तब तक नहीं करेगा या करवायेगा जबतक की उस प्रकाशक के पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित और दो व्यक्तियों के द्वारा जिनको वह व्यक्तिगत रूप से जानता हो, सत्यापित अनुलिपि में उसके द्वारा मुद्रक को नहीं दे दी जाती है और जबतक की दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात युक्तिसंगत समय के भीतर घोषणा की एक प्रति, दस्तावेज की एक प्रति के साथ मुद्रक द्वारा उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को जहां वह मुद्रित किया गया हो, भेज न दिया जाय।
11. राजनैतिक दलों से अनुरोध है कि रैलियों के लिए उसका समय स्थान एवं रूट की पूर्व सूचना देकर इसकी अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
12. चुनावी कैम्पेन के लिए एवं चुनाव की तिथि के लिए आयोग द्वारा निर्धारित सीमा में ही वाहनों का प्रयोग किया जायेगा।
13. किसी भी प्रकार के प्रलोभन या वितीय लाभ मतदाताओं को पहुंचाने का कार्य अभ्यर्थी या राजनैतिक दलों द्वारा नहीं किया जायेगा।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक, बेतिया, श्री अमरकेश डी, उप विकास आयुक्त, श्रीमती प्रतिभा रानी, अपर समाहर्ता, श्री राजीव कुमार सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम बेतिया, श्री शंभु कुमार, एसडीएम, बेतिया, श्री विनोद कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी, श्री लालबहादुर राय, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, श्री यशलोक रंजन, श्री विवेक कुमार सहित अन्य अधिकारी एवं राजनैतिक दलों के अध्यक्ष उपस्थित थे।