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01से 09 अक्टूबर तक जिला स्थित सभी थानों एवं ओपी पर शस्त्र सत्यापन के लिए लगाया जाएगा कैंप

मोतिहारी। यूथ मुकाम न्यूज नेटवर्क
जिला दंडाधिकारी, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी की अध्यक्षता में दिनांक 21.9.2024 को जिला स्क्रीनिंग समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में आयुध अधिनियम 2016 के नियम 30 एवं 112 के तहत पूर्वी चंपारण जिला के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी की शस्त्र अनुज्ञप्तियों पर धारित शस्त्रों एवं कारतूसों के भौतिक सत्यापन के लिए आगामी 1.10.2024 से 9. 10. 2024 तक पूर्वी चंपारण जिला के सभी थाना एवं ओपी पर कैंप लगाया जाएगा। इसके लिए दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनयुक्ति कर दी गई है। प्रतिनियुक्ति सभी दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को निर्धारित तिथियों को संबंधित थाना पर उपस्थित होकर 11ः00 बजे पूर्वाह्न से 4ः00 बजे अप. तक शस्त्रों एवं कारतूसों का भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है।
सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी में पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि शस्त्र एवं कारतूस सत्यापन के समय अनुज्ञप्ति पर चिपकाए गए फोटो से अनुज्ञप्तिधारी की पहचान सुनिश्चित करेंगे कि अनुज्ञप्तिधारी ही शस्त्र के साथ सत्यापन के लिए उपस्थित हैं। शस्त्र एवं कारतूस सत्यापन के लिए अनुज्ञप्तिधारी की सदेह उपस्थिति आवश्यक है। किसी भी परिस्थिति में बिना अनुज्ञप्तिधारी की सदेह उपस्थिति के शस्त्र एवं कारतूस का सत्यापन नहीं किया जाना है। अनुज्ञप्तिधारी के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यक्ति शस्त्र सत्यापन के लिए उपस्थित होता है तो उसका शस्त्र एवं कारतूस तत्काल जप्त कर प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा बताया गया है कि थानावार शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी की सूची आदेश पत्र के साथ संलग्न है। शस्त्र सत्यापन आदेश की अवहेलना करने वाले शस्त्र अनुज्ञप्तिधारकों के विरुद्ध आयुध अधिनियम 1959 की सुसंगत धाराओं के तहत अनुज्ञप्ति निलंबन/ रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

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