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श्रम विभाग ने लगाया एक माह का कैंप, दी जा रही यह जानकारी

मोतिहारी। अशोक वर्मा
श्रम अधीक्षक ने एक माह का कैंप लगाया है। एक माह कैंप में बिहार भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना-2008, बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना-20011, बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठा अधिनियम,1953 एवं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की जानकारी श्रम अधीक्षक, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी द्वारा दी गई ।
जिले के कई प्रखंडों में सभी योजनाओं का प्रचार-प्रसार एवं अधिनियमों की जानकारी देने के लिए टीम बनाकर कैंप आयोजन करने हेतु निर्देशित किया गया ।
सभी व्यवसाईयों से अनुरोध किया गया कि वे बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठा अधिनियम, 1953 के अंतर्गत अपना अनुज्ञप्ति श्रम संसाधन विभाग से अवश्य प्राप्त कर ले ।
भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा जारी न्यूनतम मजदूरी दर का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। अगर दोषी पाए गए तो श्रम अधीक्षक, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी द्वारा श्रम अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी ।

बिहार भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं के अंतर्गत आच्छादित हुए श्रमिकों को डमी चेक देकर सम्मानित किया गया ताकि बोर्ड के अंतर्गत अधिक से अधिक संख्या में श्रमिक को निबंधन कराया जा सके ।

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