मोतिहारी। यूथ मुकाम न्यूज नेटवर्क
पूर्वी चंपारण समाहरणालय मोतिहारी स्थित डॉ राजेंद्र प्रसाद सभागार में जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल के निर्देश के आलोक में अपर समाहर्ता पूर्वी चंपारण मोतिहारी मुकेश कुमार सिंहा, सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्वेता भारती,वरीय उप समाहर्ता अमरेश कुमार एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी राजन गिरी द्वारा बताया गया कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना के द्वारा दिनांक 7.9.2025 को परिवहन विभाग बिहार सरकार में प्रवर्तन अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्ति की प्रारंभिक लिखित परीक्षा संचालित होगी जिसके लिए पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय में कुल 06 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां कुल 7650 परीक्षार्थी परीक्षा में भाग लेंगे।
यह परीक्षा पूर्वाह्न 10ः00 बजे से मध्याह्न 12ः00 बजे तक चलेगी।
इस परीक्षा में परीक्षार्थियों का प्रवेश परीक्षा केंद्र पर 8ः30 बजे से प्रारंभ हो जाएगा परंतु 9ः30 बजे के बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं रहेगी।
अपर समाहर्ता ने कहा कि परीक्षा केंद्र प्रतिनियुक्त सभी वीक्षक सहित दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी समय से पहुचना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने बताया कि परीक्षा के सफल व शांतिपूर्ण आयोजन लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। सभी परीक्षा केंद्र पर जैमर एवं सीसीटीवी कैमरे लगा जाएंगे। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। महिला अभ्यर्थियों की जांच हेतु महिला वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है।
संयुक्त ब्रीफिंग में परीक्षार्थियों के प्रवेश के समय मुख्य द्वार पर कड़ाई से फ्रिस्किंग का निर्देश दिया गया। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, घड़ी एवं अन्य किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस/ गजट ले जाने की अनुमति नहीं होगी.
अपर समाहर्ता ने कहा कि 9रू30 बजे पूर्वाह्न के बाद प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा. परीक्षार्थियों के प्रवेश के बाद सभी परीक्षार्थियों को आवंटित रोल नंबर के आधार पर बैठना होगा. जहां अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक सत्यापन एवं फोटोग्राफी भी कराई जाएगी. सभी परीक्षा केंद्रों पर अनिवार्य रूप से जैमर लगाए गए हैं. किसी भी परीक्षा केंद्र पर किसी भी कर्मी को अपने पास मोबाइल फोन या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को रखने की अनुमति नहीं है. सभी परीक्षा केंद्रों पर 500 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत संपूर्ण परीक्षा अवधि तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी।
आज के संयुक्त ब्रीफिंग मे अनुमंडल पदाधिकारी सदर मोतिहारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा भी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी सहित केंद्र अधीक्षक को संबोधित किया गया।






















































