Home न्यूज चुनाव आयोग की जांच में फर्जी निकला तेजस्वी यादव का इपिक, तीसरी...

चुनाव आयोग की जांच में फर्जी निकला तेजस्वी यादव का इपिक, तीसरी बार भेजी गई नोटिस

बिहार डेस्क। यूथ मुकाम न्यूज नेटवर्क
बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष व राजद नेता तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। चुनाव आयोग की जांच में तेजस्वी यादव का इपिक फर्जी निकला है। ऐसे में अब तेजस्वी यादव पर एक्शन हो सकता है। तेजस्वी का इपिक नंबर फर्जी निकलने के बाद चुनाव ने उन्हें 16 अगस्त तक उक्त इपिक कार्ड को जमा करने का निर्देश दिया है। तेजस्वी यादव को तीसरी बार नोटिस भेजा गया है।

निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, 181-दीघा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र -सह-अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर ने तेजस्वी यादव को जारी नोटिस में कहा है कि आपके द्वारा 02.08.2025 को प्रेस वार्ता आयोजित कर प्रदर्शित किए गए ईपिक कार्ड फर्जी पाया गया है। उपर्युक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि आपके द्वारा दिनांक-02.08.2025 को प्रेस वार्ता आयोजित कर मीडिया को जानकारी दी गयी कि आपका ईपिक संख्या-RAB2916120 है तथा उक्त ईपिक संख्या से भारत निर्वाचन आयोग के ऑफिसियल बेवसाईट पर सर्च करने पर विशेष गहनपुनरीक्षण-2025 के उपरान्त प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक सूची में आपका नाम अंकित नहीं मिला, एव आपका नाम विलोपित कर दिया गया है। तत्पश्चात जाँच के दौरान पाया गया कि आपका नाम मतदान केन्द्र संख्या-204, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का पुस्तकालय भवन के क्रमांक-416 पर ईपिक संख्या- RAB0456228 से अंकित है।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, माननीय नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधान सभा -सह-सदस्य, 128-राघोपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र द्वारा वर्ष 2015 एवं 2020 के नामांकन पत्र में दायर शपथ पत्र में आपके द्वारा ईपिक संख्या- RAB0456228 अंकित किया गया था। विशेष गहन पुनरीक्षण-2025 के दौरान आपके द्वारा बी०एल०ओ० के माध्यम से जो गणना प्रपत्र समर्पित किया गया था, उस गणना प्रपत्र में भी ईपिक संख्या- RAB0456228 ही अंकित है। विगत कई वर्षों की मतदाता सूचियों के डाटा बेस से मिलान करने पर भी दिनांक-02.08.2025 को आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदर्शित ईपिक कार्ड संख्या RAB2916120 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया हुआ नहीं पाया गया। उपर्युक्त तथ्यों से प्रतीत होता है कि आपके द्वारा उपर्युक्त प्रेस वार्ता में प्रदर्शित ईपिक कार्ड संख्या- RAB2916120 फर्जी है। फर्जी सरकारी दस्तावेज बनाना एवं उपयोग करना कानूनी अपराध है। आपसे एक बार फिर अनुरोध है कि आपका फर्जी प्रतीत होता ईपिक कार्ड निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में दिनांक 16.08.2025 के अपराह्न 5:00 बजे तक जमा करायें।

 

 

Previous articleमोतिहारी में 11 से 14 अगस्त तक होगी मशाल प्रतियोगिता, डीएम ने तैयारी को लेकर दिए ये निर्देश
Next articleनिर्वाचन आयोग ने अपनी वेबसाइट बंद होने के दावे को किया खारिज, शपथ पत्र नहीं देते तो राष्ट्र से मांगे माफी