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सर्वक्षमा योजनाः ट्रेड टैक्स जमा करने पर अर्थदंड से मिलेगा छुटकारा, जिला परिवहन पदाधिकारी ने की यह अपील

मोतिहारी। यूथ मुकाम न्यूज नेटवर्क
परिवहन विभाग ने जिले में सभी प्रकार के वाहनों का रोड टैक्स, अस्थाई रजिस्ट्रेशन शुल्क एवं कृषि व व्यापार टैक्स पर लगने वाले अर्थदंड को माफ करने का निर्णय लेते हुए वन टाइम सेटलमेंट यानी सर्वक्षमा योजना की शुरुआत की है जिससे डिफाल्टर वाहन संचालकों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। परिवहन सचिव के द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है। इस योजना के तहत वाहन मालिकों को गाड़ी के माडल के अनुसार बकाया कर में राहत दी गयी है। कुछ वाहन को एक मुश्त राशि देने की बात कही गयी है तो कुछ में मूल टैक्स के अतिरिक्त उस पर लगे अर्थदंड में 70 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की गयी है। परिवहन विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वक्षमा योजना को फिर से लागू कर जिले में निबंधित कर, प्रमादी यानी टैक्स डिफॉल्टर, परिवहन एवं गैर परिवहन वाहन, ट्रैक्टर ट्रेलर, बैटरी चालित वाहन द्वारा बकाया एकमुश्त रोड टैक्स सहित अन्य सभी प्रकार के अर्थदंड से मुक्त करने को लेकर निर्देश जारी किया गया है। इस योजना के तहत सभी प्रकार के निबंधित टैक्स डिफाल्टर वाहन, ट्रैक्टर ट्रेलर, बैटरी से संचालित बाहन लाभ उठा सकते हैं। साथ ही किसी वाहन एजेंसी द्वारा बिना अस्थाई निबंधन के वाहन खरीददार को बेच दिया गया हो, यदि वह इस फीस को जमा करते हैं तो उन्हें अर्थदंड से राहत मिलेगी।

 

साथ ही उनके विरुद्ध यदि कोई नीलाम पत्र दायर की गई है, तो विभाग द्वारा उसे वापस ले लिया जाएगा। परिवहन विभाग द्वारा संचालित इस योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर जिले के डिफाल्टर वाहन मालिकों को परिवहन विभाग की और से विशेष तौर पर पहल की जा रही है, ताकि अधिक से अधिक वाहन मालिक वन टाइम सेटेलमेंट यानी सर्वक्षमा योजना का लाभ उठा कर अर्थदंड एवं नीलाम पत्र बाद से मुक्त हो सकें। विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार डिफाल्टर ट्रैक्टर ट्रेलर के संचालकों को सर्वक्षमा योजना के तहत एक मुश्त राशि जमा करके उस वाहन पर देय सभी प्रकार के कर एवं अर्थदंड से मुक्त कर दिया जाएगा। यदि उक्त वाहन संचालकों पर नीलाम पत्र वाद यानी सर्टिफिकेट केस दर्ज है, तो उसे वापस ले लिया जाएगा। इसके अलावा अन्य प्रकार के परिवहन एवं गैर परिवहन वाहन संचालक जिन्होंने कई वर्षों से पथ कर, हरित कर सहित अन्य प्रकार के कर को जमा नहीं किया है, वैसे वाहन संचालक वाहनों पर लगने वाले अर्थदंड का एक मुश्त 30 प्रतिशत राशि जमा कर अर्थ दंड से मुक्त हो सकेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के द्वारा बताया गया है कि डिफाल्टर वाहन मालिकों की सुविधा को लेकर परिवहन विभाग द्वारा समय समय पर कई योजनाएं चलाई जाती है। जिसमें सर्वक्षमा योजना भी एक है, जो डिफाल्ट वाहनों के लिए काफी कारगर साबित होगा। इसके तहत एकमुश्त राशि जमा कर अर्थदंड एवं दायर नीलाम पत्र वाद से मुक्त हो सकते हैं।

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