मोतिहारी। यूथ मुकाम न्यूज नेटवर्क
ई-श्रम पोर्टल पर निबंधित वैसे असंगठित कामगार जिनकी दुर्घटना की वजह से मृत्यु हो गई है या दुर्घटना की वजह से स्थाई पूर्ण दिव्यांगता या स्थाई आंशिक दिव्यांगता की स्थिति हो गई है, उन्हें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा अनुग्रह अनुदान देने हेतु एक नई योजना लागू की गई है
जिसमें दावा करने की अंतिम तिथि श्रमायुक्त,बिहार के पत्रांक-13, दिनांक-07.01.2025 के द्वारा विस्तारित करते हुए 31.03.2025 तक की गई है ।
अनुग्रह अनुदान लाभ निम्न स्थितियों में दिए जाएंगे –
(1) दुर्घटना मृत्यु – दो लाख रुपए
(2) स्थाई पूर्ण दिव्यांगता – दो लाख रुपए
(स्थाई पूर्ण दिव्यांगता हेतु प्रभावित अंग – दोनों आंख/ दोनों हाथ/ दोनों पैर/ एक हाथ एवं एक पैर/ एक आंख एवं एक हाथ या एक पैर ) ।
(3) स्थाई आंशिक दिव्यांगता- एक लाख रुपए
( प्रभावित अंग – एक आंख/ एक पैर/ एक हाथ ) ।
पात्रता हेतु मानदंड –
– वैसे असंगठित कामगार जिनका ई श्रम पोर्टल पर 31.03.2022 तक निबंधन हो गया हो l
– दुर्घटना ई श्रम पोर्टल पर निबंधन के पश्चात हुई हो तथा दुर्घटना 31.03.2022 की तिथि के पूर्व हुई हो l
– ई-श्रम पोर्टल पर निबंधित असंगठित कामगार (जिनके लिए दावा किया जाएगा) के द्वारा आयकर भुगतान या ईपीएफओ/ ईएसआईसी आदि का सदस्य नहीं होना चाहिए ।
** दावा हेतु आवेदन विहित प्रपत्र में निम्न वांछित दस्तावेजों के साथ दिए जाएंगे –
* मृत्यु की दशा में –
– दावाकर्ता का आधार संख्या
– UAN कार्ड संख्या या ई श्रम कार्ड संख्या
– मृत्यु प्रमाण पत्र
– मेडिकल सर्टिफिकेट (मृत्यु का कारण के संबंध में)
– फिर या पंचनामा ( दुर्घटना के समय दर्ज)
– पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसमें (दुर्घटना के कारण मृत्यु की पुष्टि)
– दावाकर्ता के नाबालिग होने की स्थिति में उनके अभिभावक को अभिभावक का प्रमाण पत्र संबंधित जिला कोर्ट से निर्गत देना होगा
– एक एफिडेविट विहित प्रपत्र में
* दिव्यांगता की स्थिति में –
– दावा करता का आधार संख्या
– यूएएन कार्ड संख्या या आई-श्रम कार्ड संख्या
– अस्पताल का रिकॉर्ड जिसमें डिस्चार्ज आदेश प्रतिवेदन ( जिसमें दिव्यंका दुर्घटना की वजह से हुई हो यह अंकित हो)
– दिव्यांगता प्रमाण पत्र
– सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड (स्थायी)/ UDID (परमानेंट)
इस योजना के तहत अनुग्रह अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन सभी संबंधित वांछित दस्तावेजों के साथ विहित प्रपत्र-1 में श्रम अधीक्षक कार्यालय, संयुक्त श्रम भवन, महिला आई.टी.आई. कैंपस में बने जिला हेल्पडेस्क में अपना आवेदन कर सकते हैं ।
आवेदन हेतु विहित प्रपत्र-1, शपथ पत्र का Proforma तथा वांछित दस्तावेजों से संबंधित दिशानिर्देश या आम सूचना की प्रति श्रम अधीक्षक कार्यालय एवं जिला प्रशासन पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के वेबसाइट www.eastchamparan.nic.in पर भी उपलब्ध है।
सहायक श्रमायुक्त तिरहुत प्रमंडल (मुजफ्फरपुर) राकेश रंजन द्वारा सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया है कि अपने प्रखंड के सभी पंचायतों तक इस योजना की जानकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा श्रमिक यूनियन प्रतिनिधियों के माध्यम से पहुंचाएं तथा इस योजना के तहत पात्र लाभुकों की पहचान कर उनका आवेदन ऑनलाइन करवाकर अनुदान भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित करवाएं!