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लापरवाही के आरोप में नपे मेहसी थानाध्यक्ष रणधीर, अपहरण मामले में दर्ज नहीं की थी प्राथमिकी

मोतिहारी। यूथ मुकाम न्यूज नेटवर्क
लापरवाही का आरोप सही पाये जाने पर मेहसी के थानाध्यक्ष को एसपी ने निलंबित कर दिया है। मामला अपहरण से जुड़ा है। जिसमें थानाक्षेत्र के विवाद को लेकर विवाद में अपहृता की बरामदगी नहीं हो सकी थी। बाद में मामला सामने आने पर इसकी जांच हुई और दोनों थानाध्यक्षों से जवाब मांगा गया।
बता दें कि 5 फरवरी के जनता दरबार में बेतिया, बैरिया थाना कांडसं०-395/2024 के सुनैना देवी पति -बंका चौधरी, सा०- निमिया टोला,थाना-बैरिया, जिला-पश्चिम चंपारण, बेतिया में आवेदन दिया गया। बैरिया थाना कांड संख्या-395/2024 का समीक्षा कांड के अनुसंधाकर्ता पु०अ0नि0- संजीत कुमार के समक्ष की गई। दिनांक-17.7.24 को घटना हुई थी। थानाध्यक्ष बैरिया व मेहसी थाना द्वारा घटनास्थल अपने- अपने क्षेत्र में न होने के कारण कांड दर्ज नही किया गया। बैरिया थाना द्वारा कांड दर्ज का अनुसंधान प्रारंभ किया, उक्त संबंध में कार्यालय ज्ञापांक-862/ सी०आर0 दि0-28.02.25 के माध्यम से निगर्त थानाध्यक्ष बैरिया / मेहसी थाना के अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही के लिए निलंबन के विरुद्ध स्पष्टीकरण की मांग की गई। उक्त आलोक में पुलिस अधीक्षक, बेतिया का कार्यालय ज्ञापांक-634(पी०) / सी०अर0, दि०-19.03.25 के माध्यम से पुवनि0 मुकेश कुमार,तत्कालिन थानाध्यक्ष बैरिया का स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ, जिससे सहमत होना पाया गया। पु०नि० रणधीर भट् थानाध्यक्ष मेहसी डी०आर0-372/25, दि०-20.03.25 के माध्यम से स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया गया, जब की यह घटना मेहसी थाना में पड़ता था। ाथानाध्यक्ष तुरंत घटित घटना को प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर अनंसंधान प्रारंभ करते तोअपहुता व्यक्ति के बरामद होने की संभावना अधिक रहती, इनके शिथिलता के कारण अपहत नही बरामदगी हो पाई न ही मामले का उदभेदन हो सका। थानाध्यक्ष मेहसी द्वारा टाल-मटोल कर प्राथमिकी दर्ज नही की गई, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है।

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