मोतिहारी। यूथ मुकाम न्यूज नेटवर्क
पूर्वी चंपारण जिले में मनरेगा में अनियमितता व फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। इसको लेकर डीडीसी ने कड़ा तेवर अपनाया है। बता दें कि रूपेश यादव, ग्राम पोस्ट-अहिरौलिया, प्रखण्ड-रामगढवा, जिला-पूर्वी चम्पारण का परिवाद पत्र CPGRAMS पोर्टल पर संख्या-DORLD/E/2025/0001981 से प्राप्त हुआ था। इसी मामले में श्री जगदीश यादव, ग्राम पोस्ट-अहिरौलिया, पंजीकरण संख्या-DORLD/E/2025/0001984 एवं पंजीकरण प्रखण्ड-रामगढवा का परिवाद पत्र CPGRAMS पंजीकरण संख्या-DORLD/E/2025/0001980 एवं पंजीकरण संख्या-DORLD/E/2025/0001983 से प्राप्त हुआ। दोनों परिवादी के परिवाद पत्र में वर्णित शिकायत की विषय-वस्तु एक सामान्य प्रकृति की थी जिसकी संयुक्त स्थलीय जाँच जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा) एवं कार्यपालक अभियंता (मनरेगा) से कराते हुए प्रतिवेदन विभाग को भेजा गया।
जिला द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन में दो योजनाओं में एन०एम०एम०एस० पर अपलोड किये गये Daily Attendance का वेव कॉपी के अवलोकन में प्रश्नगत योजनाओं में एक ही फोटो को विभिन्न एम०आर० में डालकर 50 से अधिक मजदूरों के हाजरी बनाने के मामले की गंभीरता से जाँच कराते हुए कृत कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन की मांग आयुक्त मनरेगा, बिहार, पटना द्वारा पत्रांक-734 दिनांक-22.05.2025 से की गयी।
विभागीय निर्देश के आलोक में कार्यपालक अभियंता (मनरेगा) एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा) द्वारा पुनः परिवादी के परिवाद पत्र में दो योजनाओं जिसमें एन०एम०एम०एस० पर फर्जी फाटो डालकर मजदूरों के फर्जी हाजरी बनाने के संबंध में जाँच की गयी। जाँच प्रतिवेदन में उल्लेखित दो योजनाओं यथा “योजना कोड-FP/20387267-ग्राम लछुमनवा में पुल से संगठवा मंदिर तक बाँध में मिट्टी भराई कार्य एवं “योजना कोड-IC/20583614-पंचायत अहिरौलिया में भोला यादव के खेत से लेकर राजेन्द्र साह के पोखर तक कच्चा पईन का उडाई कार्य” की जाँच में पाया गया कि उक्त दोनों योजनाओं में एन०एम०एम०एस० के माध्यम से मजदूरों की उपस्थिति मेट द्वारा किया गया है। साथ ही पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत अहिरौलिया द्वारा मस्टर रौल-11596, 11597, 11598, 11599, 11600, 11601 एवं 11867 में उपस्थिति को शून्य कर मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। मस्टर रौल निर्गत कर उपस्थिति शून्य कर भुगतान नही करने के संबंध में मेट श्रीमती चुनी देवी एवं पंचायत रोजगार सेवक श्री मनोहर प्रसाद, ग्राम पंचायत अहिरौलिया, प्रखण्ड रामगढ़वा से अभिकरण कार्यालय के ज्ञापांक-1013 दिनांक-28.05.2025 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया।
मेट श्रीमती चुनी देवी एवं पंचायत रोजगार सेवक श्री मनोहर प्रसाद, ग्राम पंचायत अहिरौलिया, प्रखण्ड-रामगढ़वा द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित किया गया। उक्त दोनों कर्मियों द्वारा अपने-अपने स्पष्टीकरण में एन०एम०एम०एस० के माध्यम से मजदूरों की उपस्थिति एवं मस्टर रौल निर्गत कर मजदूरों की उपस्थिति शून्य कर मजदूरी का भुगतान नही करने के संदर्भ में जिन तथ्यों को प्रस्तुत किया गया, वह स्वीकार्य योग्य नहीं थे। इन दोनों कर्मियों द्वारा विभागीय मनरेगा मार्गदर्शिका का घोर उल्लंघन किया गया है। जाहिर है कि इन दोनों कर्मियों द्वारा गलत मंशा से यह कार्य किया गया है। अतः उनके स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए इन पर किये गये कार्रवाई निम्न प्रकार है :-
(1) कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा), प्रखण्ड रामगढ़वा को आदेश दिया जाता है कि मेट श्रीमती चुनी देवी, ग्राम पंचायत-अहिरौलिया, प्रखण्ड रामगढ़वा को मेट कार्य से हटाते हुए मेट के रूप में दी जाने वाली मानदेय की राशि की कटौती करते हुए मेट पॉलिसी के अन्तर्गत श्रीमती चुनी देवी के स्थान पर किसी अन्य जीविका दीदी को मेट के रूप में चयन कर कार्य लेना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही मेट के चयन से संबंधित प्रतिवेदन से अवगत करायेंगे।
(2) श्री मनोहर प्रसाद, पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत अहिरौलिया, प्रखण्ड रामगढ़वा के द्वारा विभागीय मनरेगा मार्गदर्शिका का घोर उल्लंघन करने के मामले में दोषी पाये जाने के कारण विभागीय पत्रांक-196 दिनांक-25. 03.2022 में वर्णित कंडिका-1 के खण्ड (iv) में निहित दण्ड मूल मानदेय में 10 प्रतिशत की कटौती दो साल की अवधि के लिए किया गया है।