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उड़ान परियोजना के तह बच्चों को दी गई बाल विवाह से संबंधित कानूनों की जानकारी

मोतिहारी। यूथ मुकाम न्यूज नेटवर्क
महिला एवं बाल विकास निगम, समाज कल्याण विभाग यूनिसेफ के सहयोग से बाल रक्षा भारत सेव द चिल्ड्रेन द्वारा संचालित उड़ान परियोजना के अंतर्गत पिपरा कोठी प्रखंड की पंडितपुर पंचायत स्थित बेलवतिया प्राथमिक विद्यालय परिसर में एकता किशोरी समूह की बैठक आयोजित की गई ।
बैठक में उड़ान परियोजना के जिला समन्वयक हामिद रज़ा ने बाल विवाह क्या है और उसके कानूनी प्रावधान के बारे में लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि बाल विवाह में शामिल होने वाले सभी लोगों पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत दो वर्षों की जेल और एक लाख रुपया जुर्माना का प्रावधान है।
उन्होंने बाल श्रम से जुड़े एक्ट के बारे में बच्चे और उसके अभिभावकों को बताया गया। इस अवसर पर बच्चों को कन्या उत्थान योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सहित अन्य सरकारी योजनाए बच्चों से संबंधित है उसके बारे में बताया गया। श्री रजा के द्वारा बच्चों के जो मुख्य चार अधिकार हैं जीवन जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, सहभागिता का अधिकार को विस्तृत रूप से बताया गया। इस अवसर पर विकास मित्र रिंकी भारती सहित किशोरी समूह के अलका कुमारी, अमृता कुमारी, किरण कुमारी ,सृष्टि कुमारी, काजल कुमारी, पलक कुमारी, निर्जला कुमारी, सरिता कुमारी, सलोनी कुमारी, चांदनी कुमारी, राधिका कुमारी, गुड़िया कुमारी, प्रीति कुमारी, सरिता कुमारी, रानी कुमारी सहित बड़ी संख्या में बच्चे व उनके अभिभावक मौजूद थे।

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