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गर्भवती महिला का लिंग परीक्षण कानूनन अपराध, महिला हिंसा उन्मूलन पखवाड़ा के तहत कार्यशाला आयोजित

मोतिहारी। यूथ मुकाम न्यूज नेटवर्क

महिला एवं बाल विकास निगम समाज कल्याण विभाग व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में महिला हिंसा उन्मूलन पखवाड़ा अंतर्गत पूर्व गर्भधारण और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम (पीसीपीएनडीटी एक्ट) से संबंधित अनुमंडल स्तरीय कार्यशाला का आयोजन पकड़ीदयाल प्रखंड सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री डॉ मृत्युंजय कुमार की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम का संचालन महिला एवं बाल विकास निगम के जिला परियोजना प्रबंधक श्री वीरेन्द्र राम द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभरंभ करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉ मृत्युंजय कुमार द्वारा कहा कि बिहार में लिंग अनुपात में लड़कियों की घटती संख्या काफी चिंतनीय है।

उन्होंने गर्भवती महिला का लिंग परीक्षण नहीं करने एवं करने के लिए जागरूकता की बात कही। साथ ही लिंग आधारित हिंसा को पहचानने एवं इस पर अंकुश लगाने की बात कही। मेडिकल ऑफिसर डॉ हामिद हुसैन के द्वारा पीसीपीएनडीटी अधिनियम पर चर्चा किया गया। उन्होंने कहा कि लिंगानुपात कम होने का सबसे बड़ा कारण अशिक्षा है। लिंग परीक्षण करना एवं कराना दोनों ही दंडनीय अपराध है इसमें पांच साल तक का जेल एवं 50000 से 100000 रु. तक का आर्थिक दंड का प्रावधान है।इस कार्यशाला में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी विनीता कुमारी,मधुबन, फेनहारा अंजु कुमारी एवं द्वारा बाल विवाह निषेध अधिनियम एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम के बारे में बताया गया। इसी क्रम में जिला परियोजना प्रबंधक,wcdc द्वारा महिला एवं बाल विकास निगम के सभी योजनाओं यथा महिला हेल्प लाइन 181, one stop centre, आपातकालीन पुलिस हेल्प लाइन नंबर 112, एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया। जिला मिशन समन्वयक, DHEW द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए बनाए गए कानून यौन उत्पीड़न रोकथाम (POSH)अधिनियम 2013 के बारे में जानकारी दी गयी। साथ ही शिकायत दर्ज करने हेतु she box पोर्टल के बारे में बताया गया। मौके पर केंद्र प्रशासक मुक्ति श्रीवास्तव OSC, लेखा सहायक शैलेश कुमार, DHEW, पकड़ीदयाल अनुमंडल के सभी प्रखंड परियोजना प्रबंधक जीविका, माननीय मुखियाजी श्री इमरान खान, अभिषेक कुमार, संतोष कुमार, पकड़ीदयाल अनुमंडल की सभी लेडीज सुपरवाइजर एवं सेविका उपस्थित थी। अंत में कन्या भ्रूण हत्या उन्मूलन एवं बल विवाह मुक्त भारत अभियान पर शपथ दिलाया गया। इस कार्यशाला में महिलाओं के विरुद्ध हो रहे जेंडर आधारित हिंसा एवं भेदभाव को समाप्त करने के लिए ” नई चेतना 3.0″ अभियान के अंतर्गत महिला मुद्दों पर समाज को संवेदनशील बनाने, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने एवं सशक्त समाज का निर्माण करने हेतु वीभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बढ़ावा देने की अपील की गई। अंत मे धन्यवाद ज्ञापन के साथ सभा का समापन किया गया।

 

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