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जिला उपभोक्ता फोरम ने कोल्ड स्टोरेज की सेवा में पाई त्रुटि, लगाया 57हजार का जुर्माना

मोतिहारी। यूथ मुकाम न्यूज नेटवर्क
जिला उपभोक्ता फोरम ने सेवा में त्रुटि पाते हुए कोल्ड स्टोरेज व प्रबंधक पर 57 हजार का जुर्माना लगाया है। वाद पीपराकोठी के मथुरापुर निवासी वकील राय ने दायर किया था। वकील राय ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 35 के तहत कोटवा स्थित कोल्ड स्टोरेज मां विंध्यवासिनी प्रा. लिमिटेड पर आलू खराब होने का आरोप लगाते हुए विपक्षी से 353400 रुपये क्षतिपूर्ति की मांग की थी। आरोप था कि वकील राय ने 23 बोरा आलू बीज के लिए उक्त कोल्ड स्टोरेज में रखा था, कोल्ड स्टोरेज का किराया भी 3400 रुपये 5 नवंबर 21 को जमा कराया गया।

इसमें से 4 बोरा पहले निकाल लिया गया था। इसके बाद आलू बोने के लिए जब 7 नवंबर को वह कोल्ड स्टोरेज गया तो उसे 13 तारीख को आने को कहा गया। फिर 13 तारीख को जब वे आलू लेने गये तो कर्मचारियों द्वारा गाली-गलौज कर भगा दिया गया। इस कारण वह खेत तैयार होने के बाद भी आलू की बिजाई नहीं कर पाया, इससे उसे 3 लाख का नुकसान हुआ। इसके समर्थन में वादी द्वारा साक्ष्य भी दिये गये। साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद फोरम के अध्यक्ष सुरेन्द्र प्रसाद पांडेय व सदस्य संजीव कुमार ने विपक्षी की सेवा में त्रुटि पाते हुए विपक्षी को कुल 57500 रुपये क्षतिपूर्ति व मुकदमा खर्च देने का आदेश दिया।

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