मोतिहारी। यूथ मुकाम न्यूज नेटवर्क
पंचम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश राकेश कुमार तिवारी ने हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी करार दिया है. उन्होंने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ-साथ पंद्रह हजार रुपए जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है जुर्माना नहीं भरने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है. उम्रकैद की सजा पताही थाना के बीरता टोला निवासी रूकसाना खातून को सुनायी गयी है. उसपर अपने ससुर की हत्या का आरोप लगा था. इसको लेकर चिरैया रामपुर के मजीजन खातून ने दो जुन 2008 को थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
उसने बताया था कि एक जुन 2008 की संध्या 8.45 जे वह अपने पति के साथ खाना खाकर बरामदा में बैठी थी. इस दौरान उसकी पतोहू रूकसाना अपने पिता इसलाम अंसारी, बहन सहाना खातून, जीजा जुबैर अंसारी के साथ दरवाजे पर पहुंची. उसके पति ने पूछा कि कौन है. इसपर रूकसाना ने कहा कि यही है, खत्म कर दो, तबतक रूकसाना के साथ आये लोगों ने गोली मार मतीजन के पति की हत्या कर दी. अनुसंधान के दौरान आईओ ने एक आरोपी रूकसाना के विरूद्ध आरोप सत्य पाते हुए कोर्ट में चार्जसीट दाखिल किया.
न्यायालय ने रूकसाना के विरूद्ध आरोप गठित कर मामले की सुनावाई की. अभियोजन पक्ष से एपीपी सुभाष प्रसाद यादव ने आठ गवाहों को प्रस्तूत करते हुए पक्ष रखा. दोनों पक्षों के दलिले सुनने के बाद न्यायालय ने सजा के बिंदु पर अपना फैसला सुनाया है.