मोतिहारी। यूथ मुकाम न्यूज नेटवर्क
उड़ीसा के बालासोर जिले में हुई रेल दुर्घटना में मृत रामगढ़वा एवं अरेराज के दो प्रवासी श्रमिकों के आश्रितों को श्रम संसाधन विभाग द्वारा चलाई जा रही बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना 2008 के अंतर्गत 48 घंटे के अंदर मृतक के आश्रित को एक-एक लाख रुपए की राशि का स्वीकृतादेश की प्रति हस्तगत कराई गई। .
बिहार राज्य का सबसे पहला पूर्वी चंपारण जिला है जो 48 घंटे के अंदर कार्रवाई करते हुए मृतक के संबंधित आश्रित को अनुदान राशि दिलाने का कार्य किया गया है…
बिहार राज्य से बाहर अगर किसी भी श्रमिक दुर्घटना होती है तो उक्त योजना अंतर्गत श्रमिक की दुर्घटना मृत्यु उपरांत ₹1,00,000/- उनके निकटतम आश्रित को, दुर्घटना उपरांत पूर्ण स्थाई अपंगता की स्थिति में ₹75,000/- एवं दुर्घटना उपरांत आंशिक अपंगता की स्थिति में ₹37,000/- उक्त श्रमिक को दी जाती है…
बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना-2008 के अंतर्गत आवेदन करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती हैरू- मृतक का आधार कार्ड या पहचान पत्र, प्राथमिकी की प्रति, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आश्रित का आधार कार्ड या पहचान पत्र, आश्रित का बैंक पासबुक की प्रति, निवास प्रमाण-पत्र, आश्रित प्रमाण पत्र एवं मुखिया द्वारा निर्गत कार्य की प्रकृति प्रमाण-पत्र ,मृतक मृत्यु के पूर्व क्या कार्य करते थे…