मोतिहारी। यूथ मुकाम न्यूज नेटवर्क
षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश श्रीराजाराम संतोष कुमार ने दुष्कर्म मामले में दोषी पाते हुए एक नामजद अभियुक्त्त को दस वर्षाे का सश्रम करावास एवं चालीस हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनायी है। अर्थदंड नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा छतौनी थाना के इंदिरा नगर निवासी नौशाद को हुई है।
न्यायाधीश ने पीड़िता को पीड़ित घोषित करते हुए प्रतिकर के रूप में दो लाख रुपए देने की अनुशंसा करते हुए इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश जारी किया है।
मामले में छतौनी थाना कांड संख्या 40/2021 दर्ज कराते हुए पीड़िता ने कहा कि 2 जून 2021को संध्या 6बजे अपनी छोटी बहन के साथ समान खरीदने गई थी। वापस लौटने के दौरान उसके मोहल्ला के ही नौशाद टेंपू लेकर आया और पीड़िता तथा उसकी बहन को टेंपू पर बैठा लिया। थोड़ी दूर ले जाकर नौशाद ने उसकी बहन को टेंपू से उतार दिया तथा उसे लेकर स्टेशन की ओर सुनसान जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया। पॉक्सो वाद संख्या 110/2022 विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक मणि कुमार ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजना पक्ष रखा। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद धारा 376(प) भादवि एवम 4(प) पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई।