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बिहार में इन शर्तों के साथ ही खुल रहे स्कूल-कोचिंग, इन गाइडलाइन्स का पालन है जरूरी, नहीं तो सख्त एक्शन

Neelkanth

बिहार डेस्क। यूथ मुकाम न्यूज नेटवर्क
बिहार सरकार ने स्कूल व कोचिंग खोलने का निर्णय ले लिया है, मगर इसके साथ कुछ गाइडलाइन्स भी जारी की गई है, जिसका पालन निहायत जरूरी है। अन्यथा सख्त कार्रवाई हो सकती है। बता दें कि बिहार में 4 जनवरी 2021 से अपर क्लास के स्कूल और कोचिंग संस्थान खुलेंगे। शुक्रवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक के बाद मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि 15 दिनों के बाद फिर से समीक्षा होगी, उसके बाद नीचे का क्लास शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बच्चों के बीच मास्क का भी वितरण किया जाएगा। बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे के कारण बीते मार्च से ही बिहार में स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद पड़े हैं, लेकिन राज्य सरकार ने इसे अब फेजवाइज खोलने की अनुमति दे दी है।

इन शर्तों के साथ खुलेंगे स्कूल-कॉलेज-कोचिंग

आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार स्कूल-कॉलेज प्रबंधन मास्क और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन कराएंगे। बच्चों और विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य रूप मास्क पहनना आवश्यक होगा। स्कूल-कॉलेज रोटेशन में चलेंगे. आधे बच्चे एक दिन आएंगे, आधे दूसरे दिन. स्कूलों की भांति यही नियम सभी कॉलेजों में भी प्रभावी होगा।

सरकारी विद्यालयों में मुफ्त में मिलेंगे फेस मास्क
बिहार के सरकारी स्कूलों में पढने वाले बच्चों को शिक्षा विभाग की ओर से बच्चों और शिक्षकों में को मुफ्त मास्क दिए जाने का फैसला किया गया है। स्कूल की ओर से प्रत्येक बच्चे और शिक्षक को दो-दो मास्क मुफ्त में दिया जाएगा।

कोचिंग संस्थानों-हॉस्टलों के लिए अलग से है गाइडलाइन
चार जनवरी से राज्य के कोचिंग संस्थान भी खुलेंगे, लेकिन इनके लिए विशेष गाइडलाइन जारी किए गए हैं। दरअसल ज्यादातर कोचिंग संस्थानों के साथ हॉस्टल होते हैं इसलिए कोचिंग संस्थानों को पहले कोविड -19 के नियमों के आलोक में संस्थान शुरू करने की कार्य योजना बनानी होगी।

कोचिंग-हॉस्टल के लिए डीएम से लेनी होगी अनुमति
इसमें कोरोना से बचाव के लिए उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी देनी होगी। कोचिंग संस्थानों की कार्य योजना को जिलाधिकारी के स्तर पर मंजूरी मिलेगी। जिलाधिकारी की अनुमति के बाद ही कोचिंग संस्थान और उनके हॉस्टल शुरू होंगे।

शर्तों व नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
गौरतलब है कि सभी स्कूल कॉलेज पर प्रशासन की पैनी निगाह रहेगी। यदि नियमों का उल्लंघन हुआ तो ऐसे स्कूल कॉलेजों पर कार्रवाई भी हो सकती है। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि सरकार चैकस रहेगी और प्रत्येक सप्ताह स्कूल-कॉलेजों को लेकर समीक्षा करेंगे।

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