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पुलिस सेवा में बहाली की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष, रोस्टर क्लीयर कर ही होगी संविदा पर नियुक्ति, नीतीश कैबिनेट ने लिए कई निर्णय

बिहार डेस्क। यूथ मुकाम न्यूज नेटवर्क
सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई निर्णय लिये गये। आतंकवादी, साम्प्रदायिक तथा नक्सली हिंसा, भारतीय संघ में सीमा पार से गोली-बारी और बारूदी सुरंग विस्फोट के पीड़ितों को मिलाने वाली पांच लाख की अनुदान राशि का आधा हिस्सा न्यूनतम तीन साल के लिए लाभुक के नाम ‌फिक्स्ड डिपॉजिट (सावधि जमा) की जाएगी। आधी राशि बचत खाते में हस्तांतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कुल 18 प्रस्तावों पर बैठक में सहमति दी गई।

 

कैबिनेट के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा कि पीड़ित परिवार को दी जाने वाली सहायता राशि अधिक दिनों तक उनके काम आये, इसी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। बच्चों की उच्च शिक्षा, पहले घर का निर्माण अथवा रोग के इलाज कराने के लिए आपात स्थिति में फिक्स की गई राशि का उपयोग भी किया जा सकेगा। उक्त घटनाओं में स्थायी अपंगता अथवा मृत्यु की स्थिति में अनुदान राशि दिये जाने का प्रावधान है। पहले राज्य सरकार द्वारा राशि दी जाएगी, जिसमें से 70 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार तुरंत प्रतिपूर्ति करेगी। शेष 30 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति केंद्र सरकार के आंतरिक अंकेक्षण दल द्वारा लेखा सत्यापन के बाद किया जाएगा।

पुलिस सेवा में न्यूनतम उम्र 21 वर्ष किया गया
पुलिस सेवा में सीधी नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम उम्र सीमा को 20 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया है। कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दे दी है। राज्य सरकार के स्नातक स्तरीय राज्य सेवा के असैनिक पदों पर सीधी नियुक्ति में न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है। उक्त दोनों नियुक्तियों में एकरूपता लाने के लिए यह फैसला लिया गया है।

रोस्टर क्लीयर कर ही संविदा पर नियुक्ति
संविदा पर होने वाली नियुक्त प्रक्रिया को स्पष्ट एवं पारदर्शी बनाने के लिए तय नियम में संशोधन किया गया है। इसमें साफ किया गया है कि रोस्टर क्लीयर करने के बाद ही स्वीकृत पदों के खिलाफ संविदा पर नियुक्ति की जा सकेगी। संविदा पर नियुक्ति के पहले हर हाल में उसका विज्ञापन जारी करना अनिवार्य होगा। कितने पदों पर नियोजन के लिए आवेदन लिये जा रहे हैं, यह विज्ञापन में बताना होगा। इसके लिए अर्हता वही होगी, जो स्वीकृत पद के लिए निर्धारित है।

अन्य फैसले:
-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग में सहायक प्राध्यापक (मैनेजमेंट) की नियुक्ति की जाएगी
-राज्य की सेवाओं में नियुक्ति अथवा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में बहु-दिव्यांगता को भी आरक्षण कोटे में शामिल किया गया
-राजस्व सेवा (संशोधन) नियमावली की अनुसूची एक में स्वीकृत पद बल में आंशिक परिवर्तन किया गया है
-कृषि सेवा की विभिन्न कोटि में भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त में संशोधन किये गए हैं। इसके तहत संविदा पर कार्यरत को एडवांटेज दिए गए हैं
– राजकीय आरबीटीएस होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल मुजफ्फरपुर एवं राजकीय महारानी रमेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेदिक संस्थान, मोहनपुर दरभंगा में प्राध्यापक के 14 पदों के सृजन की स्वीकृति
-बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइट को वेतन आदि के लिए 58 करोड़ देने की स्वीकृति
-बिहार राजकीय संग्रहालय लिपिकीय संवर्ग नियमावली, 2021 के गठन की स्वीकृति

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