मोतिहारी। राजेश्वर प्रसाद
दशम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश सिंह ने हत्या के एक मामले में चल रहे दो सत्रवाद का विचारण करते हुए नामजद सात अभियुक्तों को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई। सत्रवाद 538-2015 में अभियुक्त बने आदापुर थाना के आन्ध्रा निवासी मो0 जावेद अजीज को हत्या कारित करने का दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास व पचास हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाये। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वहीं इसी सत्रवाद में अभियुक्त रहे शाहबाज हसन को साक्ष्य के अभाव में न्यायाधीश ने बरी कर दिया।
वहीं इसी कांड से संबंधित सत्रवाद संख्या-252-2014 में नामजद अभियुक्त रहे स्थानीय निवासी रूहुलज्जमा को सश्रम आजीवन कारावास व एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा सनाये। अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वहीं अन्य अभियुक्तों में शब्बा हुसैन, अताउल्लाह, अंसारूल हक, नसीम अख्तर व समी अख्तर को सश्रम आजीवन कारावास व प्रत्येक को पचास हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दंड की राशि वसूल पाये जाने पर पूरी राशि मृतक की विधवा को देय होगी।