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बिहारः अभिभावक की सहमति से ही स्कूल जाएंगे बच्चे, नहीं तो आनलाइन करेंगे क्लास, शिक्षा विभाग ने जारी की गाइडलाइन्स

Neelkanth

बिहार डेस्क। यूथ मुकाम न्यूज नेटवर्क
लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी लगाई गईं हैं। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपति, सभी जिला दंडाधिकारी व जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजा है।

पत्र में जो गाइडलाइंस है, उसे फॉलो करने का निर्देश दिया गया है। 4 जनवरी 2021 से सभी सरकारी निजी विद्यालय के नौवीं से 12वीं कक्षा तक तथा सभी विश्वविद्यालयों-महाविद्यालयों के अंतिम वर्ष की कक्षाओं एवं सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को चालू करने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक कक्षा में छात्रों की कुल क्षमता की 50 दिन उपस्थिति प्रथम दिन रहे शेष 50 प्रतिशत की उपस्थिति दूसरे दिन रहे. इस प्रकार किसी भी कार्य दिवस पर क्षमता का 50 से अधिक उपस्थिति नहीं होगी. शिक्षा विभाग ने कहा है कि छात्र-छात्राओं के विद्यालय उपस्थिति के पूर्व माता-पिता की सहमति लिया जाना चाहिए। यदि विद्यार्थी परिवार की सहमति से घर से ही अध्ययन करना चाहता है तो उन्हें अनुमति देनी होगी।

18 जनवरी के बाद नीचे की क्लास शुरू कराने पर होगा विचार

शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने पत्र में उल्लेख किया है कि 18 जनवरी 2021 के बाद शेष कक्षाओं को चालू करने का निर्णय विभाग द्वारा स्थिति का मूल्यांकन कर लिया जाएगा. जीविका दीदियों की तरफ से दो-दो मास्क का वितरण होगा. सभी कोचिंग संस्थानों कोविड-19 शर्त के साथ खोलने का प्रस्ताव संबंधी जिला पदाधिकारी को समर्पित करेंगे. नए कक्षा में नामांकन के समय केवल अभिभावक को ही रखा जाए, बच्चों को इससे मुक्त रखा जाए. यदि संभव हो तो ऑनलाइन नामांकन संचालन की व्यवस्था की जाए .

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