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बिहार में शिक्षकों के तबादले की कवायद तेज, मनपसंद जगह के लिए अगले माह से लिया जा सकता आवेदन, देखें डिटेल्स

बिहार डेस्क। यूथ मुकाम न्यूज नेटवर्क
बिहार में शिक्षकों के तबादले को लेकर भी कवायद तेज हो गई है। शिक्षा विभाग के अनुसार इस संबंध में आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शिक्षा विभाग के अनुसार तबादले के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, जिसे जुलाई के पहले सप्ताह तक पूरा होने की संभावना है। इसके बाद शिक्षकों से आवेदन मांगे जाएंगे।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि साफटवेयर पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बनवाया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि इस सॉफ्टवेयर में सभी जिलों के डीईओ, ईकाईवार नियोजन, विषयवार, कोटिवार रिक्त पदों की जानकारी अपलोड की जाएगी। इसमें जिस कोटि के शिक्षक होंगे, वह उस कोटि में तबादले के लिए आवेदन दे सकेंगे। बताया गया कि इस व्यवस्था से 2.69 लाख नियोजित शिक्षक व पुस्तकालयाध्यक्ष लाभ उठा सकेंगे।

ये होंगे गाइडलाइन्स

शिक्षा विभाग ने इसको लेकर कुछ गाइडलाइन भी जारी कर दी है, जिसके अनुसार 1.20 लाख सीटें ऐसी भी होगी, जिन पर आवेदन नहीं दिया जा सकेगा। वह सीट वह हैं जो अभी रिक्त हैं और इन पर बहाली होना शेष है। ऐसे रिक्त सीटों में प्राथमिक विद्यालयों के 90762 व हाई स्कूलों के 30020 पद शामिल हैं। इसके अलावा निगरानी जांच में फंसे 88 हजार शिक्षकों को भी आवेदन करने की अनुमति नहीं होगी।

दिव्यांग शिक्षक पहली प्राथमिकता

शिक्षा विभाग ने तबादले को लेकर तैयार की जानेवाली प्राथमिकता सूची को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दी है।शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर एक रिक्त पद पर अधिक आवेदन मिलते हैं तो खाली सीट जिस कोटि का होगा, उसी कोटि में प्राथमिकता के आधार पर पहले दिव्यांग और उसके बाद महिला शिक्षकों को मौका दिया जाएगा। हालांकि इसमें अगर कोई महिला दिव्यांग होगी तो उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। इसके अलावा उन शिक्षकों को भी अपने शहर या गांव में काम करने का मौका मिलेगा, जिनकी अवकाश प्राप्ती को सिर्फ एक साल का समय शेष रह गया है। इसके अलावा घर में शिक्षक या उसकी पत्नीध्पति बीमार है तो वह मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करना होगा। वहीं पति या पत्नी राज्य या केंद्र के लिए किसी दूसरे जगह कार्यरत हैं, तो उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी।

आवेदन के लिए यह है नियम

-विभाग ने जो नियम बनाए हैं उसके अनुसार कक्षा एक से पांच तक के पंचायत, प्रखंड, नगर निकायों के नियोजन ईकाई के शिक्षक इसी कोटि में आवेदन कर सकेंगे। इसी तरह के नियम हाईस्कूलों के शिक्षकों पर भी लागू होगा। शिक्षकों को आवेदन के साथ संबंधित नियुक्ति प्राधिकार से निर्धारित प्रपत्र भी पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

-यह होंगे पात्र

-जो शिक्षक तीन साल की सेवा पूरी कर चुके हों।

-जिन पर अनुशासन या निलंबन का कोई मामला नहीं चल रहा हो।

– 2006 -2015 के बीच नियोजित शिक्षक के प्रमाण पत्र निगरानी ने सही पाया हो

-जो शिक्षक नियोजन नियमावली के तहत प्रशिक्षित हों

-आवेदन देने की तिथि तक शिक्षक का वेतन भुगतान हो चुका हो

-जिन शिक्षक व पुस्तकालयध्यक्ष की नियुक्ति दिव्यांग के लिए आरक्षित पर पर हुई है, वे ही इस श्रेणी के माने जाएंगे।

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