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क्रिप्टो निवेशकों को अप्रैल 22 से पूर्व के निवेश पर भी देना होगा टैक्स, सीबीडीटी के अध्यक्ष ने किया खुलासा

बिजनेस डेस्क। यूथ मुकाम न्यूज नेटवर्क
क्रिप्टो निवेशकों को अप्रैल 22 से पूर्व के निवेश पर भी टैक्स देना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि क्रिप्टो निवेशकों को पता होना चाहिए कि अप्रैल 2022 से पहले किए गए लेन-देन पर भी टैक्स लगेगा। उन्होंने कहा कि भारत में अभी लगभग 40 क्रिप्टो एक्सचेंज संचालित किए जा रहे हैं। इनमें से 10 एक्सचेंज अच्छा-खासा लेन-देन कर रहे हैं। इनका टर्नओवर 34 हजार करोड़ रुपये से लेकर एक लाख करोड़ रुपये तक है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट भाषण में की गई क्रिप्टो से होने वाली आय पर टैक्स लगाने के एलान पर सीबीडीटी के अध्यक्ष जेबी महापात्र ने गुरुवार को अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि टॉप 10 क्रिप्टो एक्सचेंजों का कारोबार 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। ऐसे में क्रिप्टो टैक्स के जरिए से भारी संग्रह की उम्मीद है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस साल अप्रैल से पहले किए गए क्रिप्टो लेन-देन टैक्स फ्री नहीं होंगे।

नुकसान के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं
गौरतलब है कि बजट 2022 में वित्त मंत्री ने डिजिटल असेट्स से होने वाली कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लगाने की घोषणा की है। इसमें क्रिप्टोकरंसी और नॉन फंजीबल टोकन या एनएफटी को शामिल किया गया है। इसके साथ ही डिजिटल असेट को लेकर होने वाले लेन-देन पर 1 फीसदी का टीडीएस लगाने का भी प्रस्ताव है। बुधवार को इस मुद्दे पर बोलते हुए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा था कि निजी क्रिप्टो में निवेश करने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि इसके पास सरकार का प्राधिकरण नहीं है। आपका निवेश सफल होगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने कहा कि इसमें होने वाले नुकसान के लिए सरकार कतई जिम्मेदार नहीं है।

आरबीआई का डिजिटल रुपया लीगल टेंडर
डिजिटल करेंसी को आरबीआई का समर्थन मिलेगा जो कभी भी डिफॉल्ट नहीं होगा। पैसा आरबीआई का होगा लेकिन प्रकृति डिजिटल होगी। आरबीआई द्वारा जारी किया गया डिजिटल रुपया लीगल टेंडर होगा। बाकी सभी लीगल टेंडर नहीं हैं, और कभी लीगल टेंडर नहीं बनेंगे। इथेरियम का वास्तविक मूल्य कोई नहीं जानता। उनकी दर में दैनिक उतार-चढ़ाव होता है। सरकार की नई नीति यह है कि क्रिप्टो के जरिए कमाई करने वालों को अब 30 फीसदी टैक्स का भुगतान करना होगा।

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