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अदालत का फैसलाः दहेज के लिए बहू को केरोसिन छिड़क जिंदा जलाने वाले ससुरालियों को उम्रकैद की सजा

मोतिहारी। यूथ मुकाम न्यूज नेटवर्क
अदालत ने दहेज के लिए केरोसिन तेल छिड़क जिंदा जलाने वाले पति, ससुर और भैंसुर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दहेज में बाइक व फर्नीचर नही मिलने पर नवविवाहिता को केरोसिन तेल छिड़क जिंदा जलाने के मामले में मोतिहारी 24वीं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने पति, ससुर व भैंसुर को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

 

घटना दरपा थाना के कटगेनवा गांव की है, जहां 28 मार्च 2017 को दहेज के लिए विवाहिता को केरोसिन तेल छिड़ककर जलाया गया था।

मोतिहारी 24वीं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश लक्ष्मीकांत मिश्र ने दहेज हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए पति, ससुर व भैंसुर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामला दरपा थाना के कटगेनवा का है।कटगेनवा गांव के चंदन कुमार की शादी अंतिमा देवी से हुई थी। 28 मार्च को अंतिमा देवी ने जख्मी हालत में सदर अस्पताल में बयान दिया था कि दहेज में बाइक व फर्नीचर के लिए ससुराल वाले ने प्रताड़ित करते थे। डिमांड पूरी नही होने पर पति चंदन कुमार, ससुर पुण्यदेव यादव, भैंसुर भोला यादव मिलकर केरोसिन तेल छिड़ककर जिंदा जाला दिया गया।

 

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