नेशनल डेस्क। यूथ मुकाम न्यूज नेटवर्क
कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए झारखंड सरकार ने 22 से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया है। गौरतलब है कि सरकार ने इस बार राज्य में लागू किए गए लॉकडाउन को सुरक्षा सप्ताह नाम दिया है।
लॉकडाउन के दौरान क्या खुला, क्या बंद
-सरकार ने लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के साथ ही धार्मिक स्थानों को खुला रखने की अनुमति दी है। हालांकि, धार्मिक स्थलों पर भक्तों के जमावड़े की इजाजत नहीं है।
-सरकार ने खनन, कृषि और निर्माण गतिविधियों की अनुमति भी दी है।
-केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्र के चिह्नित कार्यालयों को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे।
-आवश्यक कार्य छोड़कर कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा।
-सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोगों के एकत्रित होने की छूट नहीं होगी।
-राज्य में धारा 144 का अनुपालन कराया जाएगा।
-बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा
-लॉकडाउन की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बैठक के बाद की। उन्होंने मंगलवार को अपने आवास में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह समेत अन्य अधिकारियों के साथ हुई बैठक में यह बड़ा फैसला लिया। राज्य में सख्ती से लॉकडाउन का पालन करने के आदेश दिए गए हैं ताकि कोरोना के प्रसार को रोका जा सके।
बता दें झारखंड में 19 अप्रैल को 3 हजार 992 नए कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए गए। इससे राज्य में कुल दर्ज मामले 1 लाख 62 हजार 945 तक पहुंच गए। इसी अवधि में कोविड-19 संक्रमण की चपेट में आने के बाद 50 लोगों मौत भी हुई है,जिससके बाद इस घतक बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर एक हजार 456 हो गई है। वहीं, स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि कोरोना वायरस के कुल 28 हजार 10 सक्रिय मामले हैं जबकि 1 लाख 33 हजार 479 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं।