बिजनेस डेस्क। यूथ मुकाम न्यूज नेटवर्क
1 अक्टूबर से आपके पोस्टल एटीएम कार्ड का नियम बदल जाएगा। पोस्टल ऑफिस ने एटीएम कार्ड पर कई तरह के शुल्क लगाए हैं, जो कल से लागू होंगे। एक महीने में एटीएम पर कितने वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेन किए जा सकते हैं, इसमें भी बदलाव किया गया है।
1 अक्तूबर, 2021 से एटीएम या डेबिट कार्ड का सालाना मेंटेनेंस चार्ज 125 रुपये होगा। इसपर जीएसटी भी लगेगा। यह शुल्क 30 सितंबर, 2022 तक लागू रहेगा। साथ ही इंडिया पोस्ट अब अपने डेबिट कार्ड ग्राहकों को भेजे गए एसएमएस अलर्ट के लिए भी शुल्क वसूलेगा। एसएमएस अलर्ट भेजने के लिए सालाना जीएसटी सहित 12 रुपये चार्ज लिया जाएगा।
वहीं एटीएम कार्ड खो जाने पर दूसरा डेबिट कार्ड प्राप्त करने के लिए 300 रुपये के साथ जीएसटी का भुगतान करना होगा। इसी तरह एटीएम पिन गुम हो जाता है, तो डुप्लीकेट पिन प्राप्त करने पर 50 रुपये और जीएसटी शुल्क लिया जाएगा। यदि बचत खाते में राशि की कमी के कारण एटीएम या पीओएस ट्रांजेक्शन में गिरावट आती है, तो ग्राहक को 20 रुपये और जीएसटी का भुगतान करना होगा।
इतना ही नहीं, डाक विभाग ने एटीएम पर किए जा सकने वाले मुफ्त वित्तीय लेनदेन की संख्या को भी सीमित कर दिया है। इंडिया पोस्ट पांच मुफ्त लेनदेन के बाद प्रति लेनदेन 10 रुपये और जीएसटी वसूलेगा। वहीं अन्य एटीएम पर मेट्रो शहरों में तीन मुफ्त या गैर-मेट्रो शहरों में पांच मुफ्त लेनदेन के बाद 20 रुपये के साथ जीएसटी शुल्क लगेगा।
डीमैट, ट्रेडिंग खाताधारकों के लिए नियम
डीमैट, ट्रेडिंग खाताधारकों के लिए केवाईसी डिटेल्स अपडेट करने के लिए 30 सितंबर 2021 तक का वक्त दिया है। अगर इस तारीख तक कोई अपने डीमैट या ट्रेडिंग खाते में केवाईसी डिटेल्स को अपडेट नहीं करता है, तो खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा। यानी खाताधारक शेयर बाजार में लेनदेन नहीं कर पाएगा। ऐसे में अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो ये शेयर आपके खाते में तब तक ट्रांसफर नहीं होंगे, जब तक आप केवाईसी डिटेल्स का अपडेशन और वेरिफिकेशन नहीं कर लेते।
डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए निवेशक को अब नॉमिनेशन की जानकारी भी देनी होगी। अगर कोई निवेशक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलते वक्त नॉमिनेशन नहीं करना चाहता है, तो उसे श्डेक्लेरेशन फॉर्मश् भरकर बताना होगा।